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UP: पीएम आवास योजना में अपात्र को पात्र बनाया तो सचिव होंगे निलंबित, ऐसे परिवार होंगे पात्र
Wed, 11 Sep 2024 07:57 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 11 Sep 2024 07:57 PM IST
सार
Kanpur News: 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास प्लस सर्वे एप लॉन्च करेंगे। 130 सचिव सर्वे कर पात्र चिह्नित करेंगे।
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पीएम आवास योजना
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास प्लस (ग्रामीण) योजना से लाभान्वित कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नए डिजिटल सर्वे के आधार पर पात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा। सर्वे के लिए जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 130 सचिवों की जिम्मेदारी तय की गई है। अगर सचिव अपात्र को पात्र बनाते हैं तो उन्हें निलंबित किया जाएगा। यह जानकारी बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) दीक्षा जैन ने कार्यालय में बैठक के दौरान दी।
उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से पीएम आवास के सर्वे एप को लॉन्च करेंगे। इसके बाद इसी एप के माघ्यम से सचिव ग्राम पंचायतों में पात्रों को चिह्नित कर नाम फीड करेंगे। नये सर्वे के आधार पर जनपद में 2028-29 तक आवास आवंटन किया जाएगा। पहले 2018 की सर्वे सूची में लाभ लेने से वंचित रहे 285 अल्पसंख्यकों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। आवास प्लस एप से सर्वे करके रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से पीएम आवास के सर्वे एप को लॉन्च करेंगे। इसके बाद इसी एप के माघ्यम से सचिव ग्राम पंचायतों में पात्रों को चिह्नित कर नाम फीड करेंगे। नये सर्वे के आधार पर जनपद में 2028-29 तक आवास आवंटन किया जाएगा। पहले 2018 की सर्वे सूची में लाभ लेने से वंचित रहे 285 अल्पसंख्यकों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। आवास प्लस एप से सर्वे करके रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
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प्रत्येक गांव में एक शिकायत रजिस्टर होगा। इस रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर कहा जाएगा। यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव को दी गई है। चयन से जुड़ी सभी प्रक्रिया रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। संबंधित बीडीओ रजिस्टर देखेंगे। सचिवों को खुद सर्वे करना होगा। कोई बाहरी व्यक्ति या पंचायत सहायक सर्वे नहीं कर सकते।
ऐसे परिवार होंगे पात्र
दो पहिया वाहन धारक व कच्चे मकान में रहने वाले, आवास विहीन और आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा और भिक्षाटन करके जीवन यापन करने वाले परिवार, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर।
दो पहिया वाहन धारक व कच्चे मकान में रहने वाले, आवास विहीन और आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा और भिक्षाटन करके जीवन यापन करने वाले परिवार, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर।