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Kanpur News: पत्नी की मौत पर पति को पांच साल की सजा
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कानपुर देहात। कानपुर नगर के सजेती में वर्ष 2018 में विवाहिता की जलकर मौत हो गई थी। इस मामले दर्ज मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। अदालत ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है।
हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर के पचखुरा खुर्द निवासी बाबूराम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी आशा का विवाह 28 अप्रैल 2016 को सजेती के कोरिया गांव के अरविंद सिंह के साथ किया था। आरोप लगाया था कि शादी के बाद से पति व ससुरालीजन प्रताड़ित करने लगे व बाइक व अन्य दहेज की मांग की। 26 अगस्त 2018 को उनकी बेटी आग से झुलस गई और अस्पताल लेकर जाया गया जहां मौत हो गई।
इस मामले में पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए। इस मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त अरविंद को पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर के पचखुरा खुर्द निवासी बाबूराम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी आशा का विवाह 28 अप्रैल 2016 को सजेती के कोरिया गांव के अरविंद सिंह के साथ किया था। आरोप लगाया था कि शादी के बाद से पति व ससुरालीजन प्रताड़ित करने लगे व बाइक व अन्य दहेज की मांग की। 26 अगस्त 2018 को उनकी बेटी आग से झुलस गई और अस्पताल लेकर जाया गया जहां मौत हो गई।
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इस मामले में पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए। इस मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त अरविंद को पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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