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50 हजार रुपये और एक बाइक न मिलने पर अंजू को मिट्टी का तेल डालकर जलाया था, अब मिली सजा
Mon, 08 Jul 2019 09:20 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, इटावा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, इटावा
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Mon, 08 Jul 2019 09:20 PM IST
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बहू को सास और बेटे ने आग लगाई
- फोटो : अमर उजाला
इटावा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक)ने सोमवार को दहेज हत्या के एक मामले में विवाहिता के पति व सास को दोषी मानते हुए उन्हें सात-सात साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11-11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
बताया गया कि लवेदी थाना क्षेत्र के ग्राम चिंडौली में 25 जून 2017 को अंजू को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया था। 26 जून 2017 को उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। धौलपुर राजस्थान के निवासी अंजू के भाई नंदकिशोर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया।
इसमें अंजू के पति अनुपम, सास ज्ञानवती पर दहेज में 50 हजार रुपये और एक बाइक न मिलने पर हत्या करने की बात कही थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) रामप्रताप सिंह राणा ने की। इसमें उन्होंने अनुपम एवं ज्ञानवती को दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास तथा ग्यारह-ग्यारह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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बताया गया कि लवेदी थाना क्षेत्र के ग्राम चिंडौली में 25 जून 2017 को अंजू को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया था। 26 जून 2017 को उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। धौलपुर राजस्थान के निवासी अंजू के भाई नंदकिशोर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया।
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इसमें अंजू के पति अनुपम, सास ज्ञानवती पर दहेज में 50 हजार रुपये और एक बाइक न मिलने पर हत्या करने की बात कही थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) रामप्रताप सिंह राणा ने की। इसमें उन्होंने अनुपम एवं ज्ञानवती को दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास तथा ग्यारह-ग्यारह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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