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Kanpur News: पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास

Thu, 01 May 2025 12:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 01 May 2025 12:48 AM IST
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Husband convicted of murdering wife gets life imprisonment
कानपुर देहात। शिवली थाना क्षेत्र के प्रतापपुर खास में पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति को अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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शिवली क्षेत्र लुधौरा निवासी रंजीत कमल ने शिवली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने अपनी बेटी अंजनी उर्फ पूजा की शादी पांच साल पहले प्रतापपुर खास निवासी अमित के साथ सामर्थ्य के अनुसार की थी। आरोप लगाया था कि इसके बाद भी दामाद अमित व उसके बेटी के ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। इसी को लेकर बेटी से लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित करते थे। कई बार बेटी के ससुरालियों को समझाया भी गया। 19 दिसंबर 2021 को बेटी ने अमित द्वारा मारपीट करने की सूचना दी।
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जब वह बेटी की ससुराल पहुंचें तो अमित कुल्हाड़ी से बेटी के गर्दन पर वार कर रहा था। उसने ललकारा तो अमित भाग निकला। गंभीर हालत में बेटी को अस्पताल ले जाते, उससे पहले उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने व जांच करते हुए अमित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई जिला जज जयप्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पति को दोषसिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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