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Kanpur News: दहेज हत्या में दोषी पति को 14 साल का कारावास
Fri, 12 Jun 2026 01:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 12 Jun 2026 01:40 AM IST
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कानपुर देहात। मंगलपुर थाना क्षेत्र के गढिया धरमल गांव में वर्ष 2015 में एक महिला की दहेज के लिए हत्या की गई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए उसे 14 साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
मंगलपुर थाना क्षेत्र के गढिया धरमल निवासी राम नारायण उर्फ राजू की पत्नी सुधा की आठ जुलाई 2015 को संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। दोनों की 14 मई 2015 को शादी हुई थी। इस मामले में आकारू मंगलपुर निवासी पिता कुंअर बहादुर सिंह ने 16 जुलाई 2015 को मंगलपुर थाने में दामाद राम नारायण, ससुरा किशन सिंह, सास मीरा और दामाद के भाई शीपू व महेश के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ उनके खिलाफ 14 अक्तूबर 2015 को आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने वादी व गवाहों के बयानों , पुलिस विवेचना के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी राम नारायण उर्फ राजू को दहेज हत्या में दोषी ठहराया। उसे 14 साल की सजा से दंडित किया। साथ ही 95 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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मंगलपुर थाना क्षेत्र के गढिया धरमल निवासी राम नारायण उर्फ राजू की पत्नी सुधा की आठ जुलाई 2015 को संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। दोनों की 14 मई 2015 को शादी हुई थी। इस मामले में आकारू मंगलपुर निवासी पिता कुंअर बहादुर सिंह ने 16 जुलाई 2015 को मंगलपुर थाने में दामाद राम नारायण, ससुरा किशन सिंह, सास मीरा और दामाद के भाई शीपू व महेश के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ उनके खिलाफ 14 अक्तूबर 2015 को आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने वादी व गवाहों के बयानों , पुलिस विवेचना के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी राम नारायण उर्फ राजू को दहेज हत्या में दोषी ठहराया। उसे 14 साल की सजा से दंडित किया। साथ ही 95 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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