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जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन16 से
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर
Updated Wed, 14 Dec 2016 09:34 AM IST
सार
- यूपी समेत आठ राज्यों में शुरू होगी प्रक्रिया
- घर बैठे या इंटरनेट कैफे में जाकर करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
- दस्तावेजों में कोई कमी नहीं तो चौथे दिन फर्म हो जाएगी रजिस्टर्ड
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डेमो
विस्तार
एक अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू होने में हालांकि अभी संशय है, लेकिन जीएसटी काउंसिल उससे पहले के सभी काम पूरे कर लेना चाहता है। इसी कवायद के चलते 16 दिसंबर से जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। व्यापारी, उद्यमी और सर्विस प्रदाता जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया वेबसाइट पर ही प्रसारित होगी।
जीएसटी में हर प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है। इसलिए बिना ईमेल एड्रेस व मोबाइल नंबर के रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के बाद हर तरह की सूचना ऑनलाइन ही भेजी जाएगी। मसलन मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज भेजा जाएगा या फिर ई-मेल के जरिये सूचना भेजी जाएगी। जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के पश्चात यह संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाएगा।
उक्त अधिकारी को तीन दिन के अंदर ही दस्तावेजों में पाई गई त्रुटियों और कमियों को बताना होगा। यदि किसी कारणवश अधिकारी इससे चूक जाता है या कारोबारी को आवेदन में पाई गई कमियों की जानकारी नहीं दे पाता तो चौथे दिन आटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। नई व्यवस्था में कारोबारियों के लिए यह फायदा है कि अधिकारी बिना वजह किसी को काम लटका नहीं पाएंगे।
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इन राज्यों में होंगे रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन का यह चौथा चरण है। 16 से 31 दिसंबर तक यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राज्यों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
राज्य या केंद्र सरकार का पहचान पत्र
ई-मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक एकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी नंबर
पासबुक की कॉपी, एकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का स्टेटमेंट,
मालिक, प्रमोटर या पार्टनर का फोटोग्राफ
फर्म की ओर से अथराइज्ड सिग्नेचर की कॉपी
व्यवसाय होने का प्रमाण
पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में- पार्टनरशिप डीड की कॉपी
अन्य की स्थिति में- व्यापार पंजीकरण प्रमाण पत्र
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जीएसटी में हर प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है। इसलिए बिना ईमेल एड्रेस व मोबाइल नंबर के रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के बाद हर तरह की सूचना ऑनलाइन ही भेजी जाएगी। मसलन मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज भेजा जाएगा या फिर ई-मेल के जरिये सूचना भेजी जाएगी। जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के पश्चात यह संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाएगा।
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उक्त अधिकारी को तीन दिन के अंदर ही दस्तावेजों में पाई गई त्रुटियों और कमियों को बताना होगा। यदि किसी कारणवश अधिकारी इससे चूक जाता है या कारोबारी को आवेदन में पाई गई कमियों की जानकारी नहीं दे पाता तो चौथे दिन आटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। नई व्यवस्था में कारोबारियों के लिए यह फायदा है कि अधिकारी बिना वजह किसी को काम लटका नहीं पाएंगे।
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इन राज्यों में होंगे रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन का यह चौथा चरण है। 16 से 31 दिसंबर तक यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राज्यों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
राज्य या केंद्र सरकार का पहचान पत्र
ई-मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक एकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी नंबर
पासबुक की कॉपी, एकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का स्टेटमेंट,
मालिक, प्रमोटर या पार्टनर का फोटोग्राफ
फर्म की ओर से अथराइज्ड सिग्नेचर की कॉपी
व्यवसाय होने का प्रमाण
पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में- पार्टनरशिप डीड की कॉपी
अन्य की स्थिति में- व्यापार पंजीकरण प्रमाण पत्र