हमीरपुर: गैंगस्टर के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास, कई थानों में दर्ज हैं हत्या और लूट के मामले
गैंग बनाकर लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देने के मामलों में कोर्ट ने एक आरोपी को पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हमीरपुर में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार राय की अदालत में सुनवाई हुई। अरोपी के खिलाफ अलग-अलग थानों में हत्या व लूट के कई मामले दर्ज हैं। अदालत ने आरोपी को पांच साल का कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बता दें कि विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक सुमेरपुर शैलेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कर बताया कि 31 दिसंबर 2004 को वह पुलिस बल के साथ दोपहर करीब साढ़े 12 बजे थाने से रवाना होकर वांछित आरोपी की तलाश में भ्रमण कर रहे थे।
तभी सिसोलर थाना क्षेत्र के परहेटा गांव निवासी पीड़ित शिव किशोर मिला, जिसने बताया कि 13 दिसंबर की रात्रि को आरोपी कल्लू यादव, लालाभइया निवासी मुंडेरा व कुरारा थानाक्षेत्र के कंडौर गांव निवासी गणेश यादव फोन पर उन्हें डराया धमकाया व कहा कि अभी तो उन्होंने पैसे लूटे हैं। अगर थाने के ज्यादा चक्कर लगाओगे, तो जान से मार देंगे।
लोक अभियोजक ने बताया कि तीन लोगों का सक्रिय गिरोह था, जिनके खिलाफ सुमेरपुर में लूट व कुरारा में हत्या का मामला दर्ज हैं। इसके बाद सुमेरपुर पुलिस ने तीनों के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट से गैंगस्टर चार्ट अनुमोदित कराया था। इसमें दो आरोपियों कल्लू यादव व लाला भइया को दो वर्ष पूर्व इसी मामले में सजा सुनाई जा चुकी है।
वहीं, तीसरे आरोपी गणेश यादव को शुक्रवार को अदालत ने गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के तहत पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।