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Kanpur News: बच्ची के अपहरण के दोषी को चार साल की कैद

Fri, 10 Jan 2025 12:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 10 Jan 2025 12:24 AM IST
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Four years imprisonment to the accused of kidnapping of a girl child
कानपुर देहात। मंगलपुर थाना क्षेत्र के झींझक कस्बे में लेन देन के विवाद में 2021 में एक बच्ची को अपहृत करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए उसे चार साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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मंगलपुर क्षेत्र के झींझक कस्बे में लेन देन के विवाद में एक छह साल की बच्ची को 6 जनवरी 2021 को अपहरण कर लिया गया था। मामले में बच्ची की मां ने विशनपुर टीला कन्नौज के रहने वाले शानू उर्फ शिव प्रताप पाठक व उसके चचेरे भाई अभिषेक उर्फ टीका के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए बच्ची को बरामद करने के साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे।
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मामले की सुनवाई अपर जिला जज पूनम सिंह की अदालत में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी शानू उर्फ शिव प्रताप को चार साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। वहीं दूसरे आरोपी अभिषेक उर्फ टीका को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
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