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Kanpur News: लूट के दोषी को चार माह के कारावास की सजा
Thu, 01 Feb 2024 03:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 01 Feb 2024 03:44 AM IST
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कानपुर देहात। सट्टी थाना क्षेत्र में करीब सत्ताईस साल पहले हुई एक लूट के मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए चार माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही उसपर अर्थ दंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता डॉ. विजय सिंह ने बताया कि सट्टी थाना क्षेत्र के मुगल रोड पर भोगनीपुर से सिकंदरा की ओर आते समय 24 जुलाई 1996 को क्षेत्र के रहने वाले रमेश चंद्र यादव से 17 हजार रुपये की लूट हुई थी। जिसकी सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसी दिन भाऊपुर बैरियर के पास से शिकोहाबाद के किले का नगला निवासी वेद प्रकाश को गिरफ्तार कर लूट के रुपयों की बरामदगी की थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था। साथ ही उसके खिलाफ विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। आरोपी को मामले में तत्कालीन समय में अदालत से जमानत मिल गई थी। तब से आरोपी लगातार मुकदमे की तारीखों पर आ रहा था। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट अमित मालवीय की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत में मामले की सुनवाई दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र देकर अपनी गरीबी और आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की अदालत से गुजारिश की। जिसपर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए चार माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर पंद्रह सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता डॉ. विजय सिंह ने बताया कि सट्टी थाना क्षेत्र के मुगल रोड पर भोगनीपुर से सिकंदरा की ओर आते समय 24 जुलाई 1996 को क्षेत्र के रहने वाले रमेश चंद्र यादव से 17 हजार रुपये की लूट हुई थी। जिसकी सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसी दिन भाऊपुर बैरियर के पास से शिकोहाबाद के किले का नगला निवासी वेद प्रकाश को गिरफ्तार कर लूट के रुपयों की बरामदगी की थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था। साथ ही उसके खिलाफ विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। आरोपी को मामले में तत्कालीन समय में अदालत से जमानत मिल गई थी। तब से आरोपी लगातार मुकदमे की तारीखों पर आ रहा था। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट अमित मालवीय की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत में मामले की सुनवाई दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र देकर अपनी गरीबी और आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की अदालत से गुजारिश की। जिसपर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए चार माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर पंद्रह सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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