फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Form 5A for heavy vehicle license renewal can be obtained from the zonal office.

Kanpur News: हैवी लाइसेंस नवीनीकरण वाला फॉर्म-5ए जोनल कार्यालय से मिलेगा

Sun, 27 Sep 2026 02:50 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:50 AM IST
विज्ञापन
Form 5A for heavy vehicle license renewal can be obtained from the zonal office.
कानपुर। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण में फॉर्म-5ए को लेकर एक माह से बनी असमंजस की स्थिति अब समाप्त हो गई है। अब फॉर्म-5ए सीधे पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सकेगा। मुख्यालय से फॉर्म-5ए उप परिवहन आयुक्त आरआर सोनी के कार्यालय भेजे जाएंगे। यहां से यह फॉर्म अधिकृत ट्रेनिंग स्कूलों को उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद संबंधित स्कूल इसे आवेदक को प्रमाणपत्र के साथ देंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आवेदक ने निर्धारित प्रशिक्षण लिया है और फर्जी या गलत दस्तावेज अपलोड कर लाइसेंस नवीनीकरण कराने की गुंजाइश खत्म होगी।
विज्ञापन

अगस्त माह में परिवहन विभाग ने कई सेवाएं ऑनलाइन की थीं। हैवी लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए फॉर्म-5ए अनिवार्य किया गया था। पोर्टल पर दस्तावेज की वास्तविकता की जांच के बिना ही आवेदन स्वतः स्वीकृत हो जाते थे। इस व्यवस्था का लाभ उठाकर कुछ मामलों में गलत कागज अपलोड कर लाइसेंस जारी हो रहे थे। अगस्त से अब तक ऐसे करीब 90 फर्जी लाइसेंस जारी होने की बात सामने आई थी। लगातार शिकायतें मिलने के बाद यह बदलाव किया गया है।
विज्ञापन


वर्जन-

हैवी लाइसेंस रिन्युअल के लिए जारी किए जाने वाले फॉर्म 5ए की स्थिति साफ हो गई है। अब पोर्टल पर यह फार्म डायरेक्ट अपलोड नहीं होगा। जोनल कार्यालय से प्रशिक्षण संस्थानों को फॉर्म दिया जाएगा। जिसके बाद लाइसेंस जारी जा सकेगा। - संतोष कुमार, आरआई आरटीओ
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed