आचार संहिता उल्लंघन का पहला नोटिस कानपुर के कांग्रेस विधायक को
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पिछले चुनाव में अजय के खिलाफ दर्ज हुआ था केस
आचार संहिता के नियम
1-कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति लिये कोई अस्त्र-शस्त्र या आग्नेयास्त्र तथा-लाठी, डंडा, भाला, बरछी, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात पुलिस बल तथा वृद्व/विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली छड़ी पर लागू नहीं होगा।
2-कोई भी व्यक्ति किसी निजी अथवा सार्वजनिक स्थान पर ईट, पत्थर अथवा प्रक्षेपास्त्र आदि एकत्रित नहीं करेगा और न किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित ही करेगा।
3- पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक ही स्थान पर एकत्र नहीं होगें। यह प्रतिबन्ध शवयात्रा एंव धार्मिक जुलूसों पर लागू नहीं होगा।
4- कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलायेगा।
5- किसी भी दल या अभ्यर्थी द्वारा, सक्षम प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट/ संबधित उ0 प्र0 जिला मजिस्ट्रट की अमुमति प्राप्त किये बिना कोई रैली/जुलूस/ धरना/ प्रदर्शन/ पंयायत/ रोड़ शो अथवा धार्मिक आयोजन आयोजित नहीं किया जायेगा। अनुमति हेतु उक्त आवेदन में उक्त आयोजन शुरू व समाप्त होने का समय व स्थान ही दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।
6-किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा, जो विभिन्न जातियों/धर्मो/सम्प्रदायों के बीच मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करें।
7- किसी भी राजनैतिक दल द्वारा किसी अन्य राजनैतिक दल के नेता के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओ की आलोचना नही की जायेगी, जो सार्वजनिक क्रियाकलाप से संबधित न हो।
8- किसी भी दल द्वारा निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते है जैसे मतदाताओ को रिश्वत देना, मतदाताओ को भयभीत करना, डनहें उपहार स्वरूप साड़ी, टोपी अन्य पहनावें आदि देना, शराब या नकद रूपया आदि मतदान के दौरान मतदाताओ को ढोने हेतु वाहन की सुविधा प्रदान करना वर्जित रहेगे।
10- कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायिायो को किसी व्यक्ति की भूमि पर व्यक्ति की अनुमति के बिना ध्वज दण्ड़ खड़ा करने बैनर टांगने, सूचना चिपकाने, नारे लिखने की अनुमति नहीं देगा।
11- किसी भी राजनैतिक दल या उसके अभ्यर्थी द्वारा किसी भी वाहन या सार्वजनिक सभा में रात्रि दस बजे से प्रातः छह बजें तक लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाना वर्जित रहेगा। दल द्वारा सक्षम प्राधिकारी-नगर मजिस्ट्रेट/संबधित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार से लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
12- किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का कोई वाहन सक्षम प्राधिकारी-नगर मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं चलेगा।
13- 11 फरवरी को मतदान स्थलों से 200 मीटर की परिधि में कोई व्यक्ति-प्रत्याशी न तो शिविर लगायेगा न ऐसा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करेगा।
14-किसी भी राजनैतिक दल- अभ्यर्थी के काफिले में तीन से अधिक वाहन नहीं चलेगें।
15- आगामी चुनाव को दुष्ठिगत रखते हुए वर्तमान में प्रचलित आदर्श आचार संहिता का प्रत्येक व्यक्ति राजनैतिक द्वारा अक्षरशः पालन किया जायेगा।
अगर कोई भी दल या व्यक्ति उल्लघंन करते हुए पाया जाता है वह सजा का भागीदार होगा।