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Kanpur News: निवेश के नाम पर 74.62 लाख रुपये हड़पने में दंपती समेत पांच पर प्राथमिकी
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शाहाबाद। मूलधन सुरक्षित रहने और इस पर दस प्रतिशत प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज देने का भरोसा दिलाकर निवेशकों के 74 लाख 62 हजार 852 रुपये हड़प लिए गए। न्यायालय के आदेश पर एवीएमपीएल कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक और उनकी पत्नी समेत पांच लेागों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
नगर के मोहल्ला बुध बाजार निवासी विपिन कुमार ने बताया कि जून 2022 में जय प्रकाश नाम का व्यक्ति उसके घर आया था। एवीएमपीएल कंपनी की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी थी। इस दौरान बताया था कि कंपनी में निवेश किए गए धन पर दस प्रतिशत प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज मिलेगा। निवेश किया गया धन सुरक्षित रहेगा। मूलधन को कोई भी निवेशक कभी भी वापस ले सकता है। इस पर विपिन ने पहले दस हजार रुपये जमा किए और ब्याज आने पर साढ़े चार लाख रुपये फिर जमा कर दिए।
कंपनी की इस योजना से प्रभावित होकर रजत पांंडेय अजीत शुक्ला, रामप्रवेश, राकेश कुमार, रूपचंद्र, मृदुल, राज कुमार, बलराम, धीरेंद्र आदि ने कंपनी में 74 लाख 62 हजार 832 रुपये जमा कर दिए। आरोप है कि जून 2025 में कंपनी निवेशकों का रुपया लेकर भाग गई। कोतवाल अरविंद कुमार राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर कंपनी के सीएमडी नोएडा के चोटपुर चक्कीवाली गली निवासी पुष्पेंद्र मौर्य, इनकी पत्नी नीलम, परिवार के ही सत्य प्रकाश मौर्य, लखीमपुर के मितौली थाना क्षेत्र के राजेपुर निवासी जय प्रकाश मौर्य और कंपनी प्रमोटर समीर रहाणे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
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नगर के मोहल्ला बुध बाजार निवासी विपिन कुमार ने बताया कि जून 2022 में जय प्रकाश नाम का व्यक्ति उसके घर आया था। एवीएमपीएल कंपनी की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी थी। इस दौरान बताया था कि कंपनी में निवेश किए गए धन पर दस प्रतिशत प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज मिलेगा। निवेश किया गया धन सुरक्षित रहेगा। मूलधन को कोई भी निवेशक कभी भी वापस ले सकता है। इस पर विपिन ने पहले दस हजार रुपये जमा किए और ब्याज आने पर साढ़े चार लाख रुपये फिर जमा कर दिए।
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कंपनी की इस योजना से प्रभावित होकर रजत पांंडेय अजीत शुक्ला, रामप्रवेश, राकेश कुमार, रूपचंद्र, मृदुल, राज कुमार, बलराम, धीरेंद्र आदि ने कंपनी में 74 लाख 62 हजार 832 रुपये जमा कर दिए। आरोप है कि जून 2025 में कंपनी निवेशकों का रुपया लेकर भाग गई। कोतवाल अरविंद कुमार राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर कंपनी के सीएमडी नोएडा के चोटपुर चक्कीवाली गली निवासी पुष्पेंद्र मौर्य, इनकी पत्नी नीलम, परिवार के ही सत्य प्रकाश मौर्य, लखीमपुर के मितौली थाना क्षेत्र के राजेपुर निवासी जय प्रकाश मौर्य और कंपनी प्रमोटर समीर रहाणे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
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