फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Father and uncle imprisoned for 15 years in misdeed of daughter

बेटी के साथ दुष्कर्म में पिता और चाचा को 15-15 वर्ष कैद, 13 वर्षीय पुत्री के साथ दोनों करते थे घिनौना काम

Thu, 15 Oct 2020 09:21 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Thu, 15 Oct 2020 09:21 AM IST
विज्ञापन
Father and uncle imprisoned for 15 years in misdeed of daughter
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला
बांदा में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के जुर्म में सगे पिता और चाचा को अदालत ने 15-15 वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। घटना पैलानी थाना क्षेत्र के एक गांव की है।
विज्ञापन


चाइल्ड लाइन कोआर्डिनेटर सूरज सिंह चौहान को सूचना मिली थी कि पैलानी थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय पुत्री के साथ उसका पिता और सगा चाचा दुष्कर्म करते हैं। 14 मार्च 2016 को वह गांव पहुंचे और इसका पता लगाया।
विज्ञापन


उसी दिन श्री चौहान ने पैलानी थाने में 354ए, 506, 377 व पाक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी के अदालत में बयान दर्ज कराए और अस्पताल में डाक्टरी परीक्षण कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन


तीसरे दिन 18 मार्च को पुलिस ने 34 वर्षीय पिता संतोष तिवारी और 33 वर्षीय चाचा मनोज तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से वह जेल में है। तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया।


दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर बुधवार को अपर जिला जज ने इस घटना फैसला खुली अदालत में सुनाया। न्यायाधीश ने दोनों आरोपी पिता और चाचा को पाक्सो एक्ट में 15-15 वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में 2-2 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर क्रमश: 3-3 माह और 10-10 दिन की और कैद होगी। किशोरी को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रह रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed