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पिता और दो पुत्रों को उम्रकैद की सजा
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चित्रकूट। अमानत में खयानत के मामले में न्यायालय ने पिता और दो पुत्रों को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि बल्दाऊ गंज कर्वी निवासी रामनारायण सिंह ने वर्ष 2016 में कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि मुहल्ले के चंद्रशेखर प्रसाद ने पुत्र मनोज कुमार केशरवानी व जितेंद्र कुमार के साथ जमीन की प्लाटिंग के लाभ दिलाने का झांसा देकर अलग- अलग तारीखों में चालीस लाख रुपये ले लिए थे।
तीन माह पैसा मांगने पर बैंक के चेक दिए, सभी चेकबाउंस हो गए। रुपया मांगने पर गाली गलौज कर मारने की धमकी भी दी। पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। जिसमें सीजेएम संजय कुमार ने सोमवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है।
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अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि बल्दाऊ गंज कर्वी निवासी रामनारायण सिंह ने वर्ष 2016 में कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि मुहल्ले के चंद्रशेखर प्रसाद ने पुत्र मनोज कुमार केशरवानी व जितेंद्र कुमार के साथ जमीन की प्लाटिंग के लाभ दिलाने का झांसा देकर अलग- अलग तारीखों में चालीस लाख रुपये ले लिए थे।
तीन माह पैसा मांगने पर बैंक के चेक दिए, सभी चेकबाउंस हो गए। रुपया मांगने पर गाली गलौज कर मारने की धमकी भी दी। पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। जिसमें सीजेएम संजय कुमार ने सोमवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है।
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