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Fatehpur: भाजपा नेता समेत 10 के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा, पढ़ें पूरा मामला
Thu, 11 Apr 2024 07:51 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Thu, 11 Apr 2024 07:51 PM IST
सार
कोर्ट में वाद विचाराधीन होने के बाद जमीन का अनुबंध कराने के मामले में भाजपा नेता समेत 10 के लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
फतेहपुर जिले में कोतवाली पुलिस ने भाजपा नेता समेत 10 के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों पर बंटवारे का वाद कोर्ट में विचाराधीन होने के दौरान जमीन का अनुबंध कराने का आरोप है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कृष्ण बिहारी नगर निवासी शकील अहमद की पत्नी नगीना ने एफआईआर में बताया कि पैतृक भूमि पिता मोहम्मद अकबर व चाचा मो. जाफर, मो. इस्माइल उर्फ ननकू को मिली है।
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भूमि के बंटवारा का मुकदमा सिविल जज की कोर्ट में 1995 से चल रहा है। मो. जाफर की पत्नी गरीबन बेगम व उनके पुत्र चांद उर्फ एजाज, मुन्ना उर्फ शरीफ, मेराज, नूरउल्ला, परवीन बेगम पत्नी रियाज मोहम्मद व गौतम नगर निवासी भाजपा नेता स्वरुपराज सिंह, रिफ्यूजी कालोनी निवासी ऋषी कुमार सिंह, प्रयागराज यूकरगंज निवासी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, बांदा बबेरू थाने के राधौपुर निवासी वीरेंद्र सिंह ने 13 फरवरी 2023 को उसकी और चाचा मो. इस्माइल उर्फ ननकू के हिस्से की जमीन धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेज से विक्रय का अनुबंध करा लिया है। उसने पुलिस से शिकायत की। कोतवाल राजेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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