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Farrukhabad: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को सात वर्ष की सजा, पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Sun, 19 Mar 2023 04:23 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: शिखा पांडेय Updated Sun, 19 Mar 2023 04:23 PM IST
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Farrukhabad: Seven years imprisonment for misdeed with teenager
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

फर्रुखाबाद जिले में किशारी को ले जाने व दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी को पचास हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। कायमगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने राजस्थान के जिला सर मथुरा निवासी अंकित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि अंकित रिश्ते में उसका नाती लगता है।

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वह चार पांच दिन के लिए घर आया था। 30 अक्तूबर 2014 को अंकित 17 वर्षीय पुत्री को अपने साथ लेकर चला गया। तलाश करने पर उसका पता नहीं चला। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर अंकित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने किशोरी के कोर्ट में बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
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मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रेमशंकर ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर शनिवार को अंकित को दोषी करार देकर सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी को पचास हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कोर्ट ने दोषी की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए। इसके साथ ही पीड़िता को जुर्माने की आधी धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया।

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