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Farrukhabad: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनामी अनुराग की नहीं होगी गिरफ्तारी

Fri, 29 Nov 2024 09:26 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: शिखा पांडेय Updated Fri, 29 Nov 2024 09:26 PM IST
सार

Farrukhabad News: इनामी अनुराग दो दिसंबर को कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। साथ ही कुर्की की कार्रवाई किए जाने के लिए विधिक राय ली जाएगी। 
 

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Farrukhabad: After the order of the Supreme Court, rewardee Anurag will not be arrested
अनुराग दुबे उर्फ डब्बन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फरार चल रहे इनामी अनुराग दुबे उर्फ डब्बन का दो दिसंबर को स्थानीय कोर्ट में पेशी पर आना तय माना जा रहा है। क्योंकि, अगर वह पेशी पर नहीं आता है तोे सुप्रीम कोर्ट का आदेश निरस्त हो जाएगा। वहीं, एसपी ने भी डब्बन की गिरफ्तारी न करने की बात कही है। मामले में कानूनी सलाह लेना भी शुरू कर दिया है। माफिया व बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे के भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन पर विभिन्न जनपदों में जानलेवा व गैंगस्टर समेत करीब 28 मुकदमे दर्ज हैं। बीते दिनों डब्बन को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी। दो दिसंबर को डब्बन की व्यापारी नेता मोहन अग्रवाल के ऊपर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में कोर्ट में पेशी होनी है।
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डब्बन की अग्रिम जमानत सुनवाई के दौरान बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को जमकर लताड़ लगाते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने डीजीपी को चेतावनी दी थी कि अगर डब्बन को छुआ तो ऐसा आदेश देंगे कि याद रहेगा। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार गैंगस्टर डब्बन की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। पुलिस उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों में पूछताछ करेगी। विवेचना में उसे सहयोग करना होगा। डब्बन के पेशी पर न आने पर सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। कुर्की कार्रवाई के लिए विधिक राय ली जाएगी। डब्बन की कितनी संपत्ति कुर्क की गई, इसकी जानकारी एसआईटी से पूछकर दे पाऊंगा।
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एक्सपर्ट की राय
वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश दुबे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गैंगस्टर डब्बन की पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। डब्बन को विवेचना में सहयोग करना होगा। अगर डब्बन दो दिसंबर को पेशी पर नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर निरस्त हो जाएगा।
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