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Etawah: दिनदहाड़े चाकू मारकर युवक की हत्या में आजीवन कारावास, 11 माह पूर्व का मामला

Sat, 02 Aug 2025 11:27 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा Published by: शिखा पांडेय Updated Sat, 02 Aug 2025 11:27 PM IST
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Etawah: Life imprisonment for killing a youth by stabbing him in broad daylight
दोषी युवक - फोटो : अमर उजाला
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन ने 11 माह पहले दिनदहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गांव जुगरामऊ निवासी रमाकांती ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि जितेंद्र मौर्या निवासी आंबेडकर चौराहा ने 31 अगस्त 2024 को उसके पुत्र रोहित यादव उर्फ मोनू को बुलाया था। जितेंद्र मौर्या उसके पुत्र से पुराने मुकदमे को लेकर रंजिश मानता था। मामले में समझौता करने के लिए वह उसे रेलवे स्टेशन बजरिया में एक चाय की दुकान पर ले गया। समझौता करने दबाव बनाया। जब मोनू ने मना किया तो आक्रोशित होकर जितेंद्र ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। छानबीन के बाद पुलिस ने जितेंद्र मौर्या के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। सरकारी की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला और वादी की ओर से अधिवक्ता अश्वनी सिंह ने पैरवी की। उनकी ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने जितेंद्र मौर्या को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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गोली मारकर हत्या में महिला समेत तीन को आजीवन कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार ने नौ साल पहले हत्या के मामले में महिला समेत दो भाइयों को आजीवन कारावास व 15-15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट को जुर्माना न देने पर आरोपियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। थाना ऊसराहार क्षेत्र के ग्राम सुंदरा निवासी नीलम ने बताया कि आठ नवंबर 2016 को सुबह आठ बजे खेत से पति राजवीर के साथ घर आ रही थी। रास्ते में गांव के ही आमोद, उसके भाई सुबोध, आमोद की पत्नी विमला व परिवार की मंजू ने उसका रास्ता घेर लिया और पुरानी बातों को लेकर गालीगलौज करने लगे।
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राजवीर ने जब विरोध किया तो आमोद ने तमंचे फायर कर दिया। राजवीर को गोली लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़े। नीलम के चिल्लाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। ग्रामीणों की मदद से राजवीर को अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर ने राजवीर को मृत घोषित कर दिया।


नीलम ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में जांच कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आमोद, सुबोध व मंजू को दोषी पाया। तीनों को आजीवन कारावास व 15-15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में विमला देवी को बरी कर दिया।
 
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