फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Employers will not have to pay compensation for delay in PF

पीएफ में देरी पर नियोजकों को नहीं देनी होगी क्षतिपूर्ति, लॉकडाउन के चलते दी गई राहत

Mon, 25 May 2020 03:45 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Mon, 25 May 2020 03:45 PM IST
विज्ञापन
Employers will not have to pay compensation for delay in PF
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : गूगल
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कंपनियों, प्रतिष्ठान संचालकों को बड़ी राहत दी है। इन संस्थानों ने यदि लॉकडाउन के दौरान का अंशदान नहीं जमा किया है तो क्षतिपूर्ति नहीं देनी होगी। हालांकि 12 प्रतिशत ब्याज देना होगा। इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया है।
विज्ञापन


पीएफ  विभाग के दायरे में आने वाली कंपनी, फर्म, प्रतिष्ठान के कर्मचारियों का अंशदान दूसरे महीने की 15 तारीख तक जमा करना होता है। देरी पर क्षतिपूर्ति और ब्याज देना होता है। चूंकि 25 मार्च से 31 मई तक लॉकडाउन घोषित है। इस वजह से कंपनियों को क्षतिपूर्ति में छूट दी गई है। कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि इससे लॉकडाउन के दौरान नियोजकों को लाभ होगा।
विज्ञापन


इस तरह लगती है क्षतिपूर्ति
2 महीने देरी पर: पांच प्रतिशत
2 से 4 महीने देरी पर: 15 प्रतिशत
4 से 6 महीने देरी पर 25 प्रतिशत
6 महीने से अधिक की देरी पर: 100 प्रतिशत
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed