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Kanpur News: गैंगस्टर मामले में बचाव पक्ष ने पेश किए लिखित कथन, अब तीन अप्रैल को होगी सुनवाई
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कानपुर देहात। बिकरू कांड के बाद की गई गैंगस्टर की कार्रवाई के मामले में शनिवार को तीन आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष ने सफाई साक्ष्य में लिखित कथन अदालत में पेश किए। अन्य आरोपियों की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अब अदालत ने तीन अप्रैल की तिथि नियत की है।
बिकरू कांड के बाद चौबेपुर पुलिस ने जेल में निरुद्ध 30 आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच गैंगस्टर की अदालत में चल रही हैं। अब मामले में बचाव पक्ष के सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सुनवाई चल रही है।
शनिवार को सुनवाई के लिए सभी आरोपियों को जेल से अदालत में पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि तीन आरोपियों श्यामू वाजपेयी, रामू वाजपेयी व गोविंद सैनी की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता सीपी शुक्ला ने सफाई साक्ष्य में लिखित कथन अदालत में दाखिल किए हैं।
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अब अन्य आरोपियों की ओर से अभिलेखीय या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अदालत ने तीन अप्रैल की तिथि नियत की है।
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बिकरू कांड के बाद चौबेपुर पुलिस ने जेल में निरुद्ध 30 आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच गैंगस्टर की अदालत में चल रही हैं। अब मामले में बचाव पक्ष के सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सुनवाई चल रही है।
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शनिवार को सुनवाई के लिए सभी आरोपियों को जेल से अदालत में पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि तीन आरोपियों श्यामू वाजपेयी, रामू वाजपेयी व गोविंद सैनी की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता सीपी शुक्ला ने सफाई साक्ष्य में लिखित कथन अदालत में दाखिल किए हैं।
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अब अन्य आरोपियों की ओर से अभिलेखीय या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अदालत ने तीन अप्रैल की तिथि नियत की है।