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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मांगी चार्जशीट की छाया प्रति
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कानपुर देहात। बिकरू कांड में मंगलवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने चार्जशीट व केस डायरी की छाया प्रति मांगी। कोर्ट ने पेन ड्राइव में दोनों अभिलेख देने की बात कही लेकिन अधिवक्ता ने लेने से इनकार कर दिया। वहीं विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया।
दो जुलाई को बिकरू गांव में कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। इसमें सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में हो रही है। मंगलवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश कुमार शुक्ला ने ट्रायल शुरू होने से पहले केस डायरी व चार्जशीट की छाया प्रति मांगी।
चार्जशीट करीब पांच हजार पन्ने में होने की वजह से असुविधा हो रही है। इस पर कोर्ट ने पेन ड्राइव में दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने की बात कही, लेकिन अधिवक्ता ने इस पर इनकार कर दिया तो कोर्ट ने दो दिन बाद चार्जशीट उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे को भी तलब किया गया था लेकिन वह नहीं आ सकी। उस पर फर्जी आईडी से सिम लेने के आरोप हैं।
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उसके अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना देकर अगली तिथि में उपस्थित होने की बात कही। कोर्ट में आरोपियों की पेशी नहीं हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तिथि तय की है।
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दो जुलाई को बिकरू गांव में कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। इसमें सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में हो रही है। मंगलवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश कुमार शुक्ला ने ट्रायल शुरू होने से पहले केस डायरी व चार्जशीट की छाया प्रति मांगी।
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चार्जशीट करीब पांच हजार पन्ने में होने की वजह से असुविधा हो रही है। इस पर कोर्ट ने पेन ड्राइव में दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने की बात कही, लेकिन अधिवक्ता ने इस पर इनकार कर दिया तो कोर्ट ने दो दिन बाद चार्जशीट उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे को भी तलब किया गया था लेकिन वह नहीं आ सकी। उस पर फर्जी आईडी से सिम लेने के आरोप हैं।
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उसके अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना देकर अगली तिथि में उपस्थित होने की बात कही। कोर्ट में आरोपियों की पेशी नहीं हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तिथि तय की है।