फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Defense lawyer asked for a photocopy of the charge sheet

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मांगी चार्जशीट की छाया प्रति

Wed, 25 Aug 2021 01:35 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Aug 2021 01:35 AM IST
विज्ञापन
Defense lawyer asked for a photocopy of the charge sheet
कानपुर देहात। बिकरू कांड में मंगलवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने चार्जशीट व केस डायरी की छाया प्रति मांगी। कोर्ट ने पेन ड्राइव में दोनों अभिलेख देने की बात कही लेकिन अधिवक्ता ने लेने से इनकार कर दिया। वहीं विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया।
विज्ञापन

दो जुलाई को बिकरू गांव में कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। इसमें सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में हो रही है। मंगलवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश कुमार शुक्ला ने ट्रायल शुरू होने से पहले केस डायरी व चार्जशीट की छाया प्रति मांगी।
विज्ञापन

चार्जशीट करीब पांच हजार पन्ने में होने की वजह से असुविधा हो रही है। इस पर कोर्ट ने पेन ड्राइव में दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने की बात कही, लेकिन अधिवक्ता ने इस पर इनकार कर दिया तो कोर्ट ने दो दिन बाद चार्जशीट उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे को भी तलब किया गया था लेकिन वह नहीं आ सकी। उस पर फर्जी आईडी से सिम लेने के आरोप हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

उसके अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना देकर अगली तिथि में उपस्थित होने की बात कही। कोर्ट में आरोपियों की पेशी नहीं हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तिथि तय की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed