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अपहरण व बलात्कार मामले में युवक और महिला को 10 साल कैद
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर
Updated Sat, 24 Sep 2016 11:38 PM IST
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हमीरपुर के मझगंवा थानाक्षेत्र के गांव में दो वर्ष पूर्व एक युवती का अपहरण कर बेचने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने युवक व एक महिला को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवसिंह यादव ने बताया कि गांव निवासी एक युवती बीते 24 जून 2014 को घर से बाहर गई थी। जहां से उसका अपहरण गांव के ही दो युवकों ने कर लिया। अपहरण की रिपोर्ट उसके पिता ने मझगंवा थाने में गांव के जीतेंद्र के खिलाफ दर्ज कराई थी।
पुलिस ने युवती को उन्नाव जिले के बांगरमऊ थानाक्षेत्र के बिहारीखेड़ा में रामवती के घर से बरामद किया। युवती के बयानोें के आधार पर गांव के मानसिंह व बिहारी खेड़ा उन्नाव की रामवती को भी आरोपी बनाया गया। युवती ने बताया कि गांव से जीतेंद्र व मानसिंह ने कुछ सुंघाकर उसे एक बोलेरो में जबरन बैठा लिया। इसमें रामवती पहले से मौजूद थी। फिर जीतेंद्र गांव में ही रुक गया।
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बाकी सब मिलकर जबरन उसे रामवती के घर ले गए। उसने मानसिंह पर दुष्कर्म कर 25 हजार रुपये में बेचने का भी आरोप लगाया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट एक श्रीमती दीपाजैन ने मानसिंह को दोषी पाए जाने पर उसे 10 वर्ष के कारावास व 43 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई । रामवती को 10 वर्ष की कारावास व 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता देवसिंह यादव ने बताया कि गांव निवासी एक युवती बीते 24 जून 2014 को घर से बाहर गई थी। जहां से उसका अपहरण गांव के ही दो युवकों ने कर लिया। अपहरण की रिपोर्ट उसके पिता ने मझगंवा थाने में गांव के जीतेंद्र के खिलाफ दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने युवती को उन्नाव जिले के बांगरमऊ थानाक्षेत्र के बिहारीखेड़ा में रामवती के घर से बरामद किया। युवती के बयानोें के आधार पर गांव के मानसिंह व बिहारी खेड़ा उन्नाव की रामवती को भी आरोपी बनाया गया। युवती ने बताया कि गांव से जीतेंद्र व मानसिंह ने कुछ सुंघाकर उसे एक बोलेरो में जबरन बैठा लिया। इसमें रामवती पहले से मौजूद थी। फिर जीतेंद्र गांव में ही रुक गया।
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बाकी सब मिलकर जबरन उसे रामवती के घर ले गए। उसने मानसिंह पर दुष्कर्म कर 25 हजार रुपये में बेचने का भी आरोप लगाया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट एक श्रीमती दीपाजैन ने मानसिंह को दोषी पाए जाने पर उसे 10 वर्ष के कारावास व 43 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई । रामवती को 10 वर्ष की कारावास व 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।