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किशोरी से रेप में पांच साल की कैद
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर
Updated Sat, 20 Dec 2014 03:48 AM IST
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एडीजे-5 जयमंगल शर्मा की कोर्ट ने शुक्रवार को किशोरी से रेप के एक मामले में आरोपी यशोदा नगर निवासी इरशाद उर्फ सद्दन को पांच साल की सजा दी है।
साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। इस मामले के तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
यशोदानगर की एक महिला पतंग बनाने का कच्चा माल इरशाद से खरीदती थी। 14 मार्च 2010 को संबंधित महिला ने अपनी 13 वर्षीय बेटी को पतंग का कच्चा माल लाने के लिए इरशाद के घर भेजा।
इसका फायदा उठाकर इरशाद ने लड़की से रेप किया। मां ने नौबस्ता थाना में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में इरशाद के साथ ही सराफत, सादाब और दिलशाद को भी आरोपी बनाया गया था।
साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने सराफत, सादाब और दिलशाद को बरी कर दिया है। सरकारी वकील ओपी सिंह ने बताया कि इरशाद को कोर्ट ने पांच साल की कैद और आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। इस मामले के तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
यशोदानगर की एक महिला पतंग बनाने का कच्चा माल इरशाद से खरीदती थी। 14 मार्च 2010 को संबंधित महिला ने अपनी 13 वर्षीय बेटी को पतंग का कच्चा माल लाने के लिए इरशाद के घर भेजा।
इसका फायदा उठाकर इरशाद ने लड़की से रेप किया। मां ने नौबस्ता थाना में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में इरशाद के साथ ही सराफत, सादाब और दिलशाद को भी आरोपी बनाया गया था।
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साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने सराफत, सादाब और दिलशाद को बरी कर दिया है। सरकारी वकील ओपी सिंह ने बताया कि इरशाद को कोर्ट ने पांच साल की कैद और आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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