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वृद्ध की हत्या में एक को आजीवन कारावास
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अमर उजाला ब्यूरो
कानपुर देहात। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के रामपुर सखरेज गांव में सात वर्ष पूर्व हुई वृद्ध की हत्या के मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्यारे पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 सितंबर 2012 की रात को रामपुर सखरेज गांव निवासी रामचंद्र तिवारी घर के बारह सो रहे थे। इस दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के बेटे राजेंद्र कुमार तिवारी ने गांव के अजय शुक्ला और हरी शुक्ला के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस की विवेचना में अजय शुक्ला आरोपी नहीं पाए गए थे। हरी शुक्ला के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम विजेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। शासकीय अधिवक्ता विशंभर सिंह ने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने हरी शुक्ला को दोषी करार दिया शनिवार को उसे आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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वृद्ध की हत्या में एक को आजीवन कारावास
सात साल पहले शिवराजपुर के रामपुर सखरेज में हुई थी हत्या