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Kanpur News: युवती को भगाने में ममेरे भाई को पांच साल कैद
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कानपुर। युवती को भगा ले जाने और छेडख़ानी करने वाले को अपर जिला जज 18 राकेश कुमार तिवारी ने पांच साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि पीडि़ता को मिलेगी।
किदवई नगर थानान्तर्गत जूही सफेद कालोनी निवासी 20 वर्षीय युवती को 20 जून 2021 को हीरामन का पुरवा निवासी अरमान खान उर्फ अनस खान शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। युवती की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
एडीजीसी धर्मेंद्र पाल सिंह ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीडि़ता व उसकी मां समेत आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। गवाही के दौरान पीडि़ता की मां ने बताया था कि अरमान युवती का ममेरा भाई है। घटना वाले दिन बेटी घर के दरवाजे पर खड़ी थी तभी अरमान मिठाई लेकर आया और बोला मामू ने फातिहा की मिठाई भेजी है।
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जैसे ही बेटी ने मिठाई खाई तो वह बेहोश हो गई और अरमान व उसके साथी आटो में उसे उठाकर ले गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अरमान को दोषी मानकर सजा सुनाई।
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किदवई नगर थानान्तर्गत जूही सफेद कालोनी निवासी 20 वर्षीय युवती को 20 जून 2021 को हीरामन का पुरवा निवासी अरमान खान उर्फ अनस खान शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। युवती की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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एडीजीसी धर्मेंद्र पाल सिंह ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीडि़ता व उसकी मां समेत आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। गवाही के दौरान पीडि़ता की मां ने बताया था कि अरमान युवती का ममेरा भाई है। घटना वाले दिन बेटी घर के दरवाजे पर खड़ी थी तभी अरमान मिठाई लेकर आया और बोला मामू ने फातिहा की मिठाई भेजी है।
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जैसे ही बेटी ने मिठाई खाई तो वह बेहोश हो गई और अरमान व उसके साथी आटो में उसे उठाकर ले गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अरमान को दोषी मानकर सजा सुनाई।