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हमीरपुर: साढ़े छह साल पहले पुरानी रंजिश में किया था जानलेवा हमला, चारों भाइयों का अदालत ने दी ऐसी सजा

Sat, 21 May 2022 05:36 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 21 May 2022 05:36 PM IST
सार

सिसोलर थाना क्षेत्र के भुलसी गांव में वर्ष 2015 में आरोपियों ने एक पुराने विवाद में पीड़ित पक्ष पर तमंचे से जानलेवा हमला किया था। इस मामले में आरोपी चार सगे भाइयों को जिला न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। 

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Court sentenced four brothers in six and a half year old case in Hamirpur
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हमीरपुर जिले में साढ़े छह साल पहले पुरानी रंजिश को लेकर अवैध असलहे से जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. अनुपम गोयल की अदालत ने आरोपियों का सख्त सजा सुनाई है। इसमें चार सगे भाइयों में से एक को सात साल का सश्रम कारावास व 50 हजार अर्थदंड और तीन भाइयों को तीन-तीन साल की जेल व 20-20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ितों को दिलाए जाने का आदेश दिया है(

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बता दें कि जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि सिसोलर थानाक्षेत्र के भुलसी गांव निवासी पीड़ित चाचा करन सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 27 अक्तूबर 2015 की रात करीब साढ़े आठ बजे उनका भतीजा राजा भइया दुकान से सामान लेकर घर आ रहा था। तभी पहले से घात लगाए बैठे गांव निवासी आरोपी बच्चा पाठक, कामता पाठक, शीतल पाठक व राजा पाठक उसके भतीजे को गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। 

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शोर सुनकर उनका दूसरा भतीजा पृथ्वीराज दौड़कर पहुंचा, तो आरोपी बच्चा पाठक ने तमंचे से उस पर फायर झोंक दिया। तभी पीछे पहुंचे भतीजे अंकित को दूसरी गोली मार दी। छर्रे गर्दन में लगने से वह भी बेहोश होकर गिर गया। 

वहीं, आरोपी जानमाल की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। घायलों का इलाज रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में चलता रहा है। अदालत ने आरोपी भाइयों बच्चा पाठक को सात साल का सश्रम कारावास व 50 हजार अर्थदंड व कामता, शीतल व राजा पाठक को तीन-तीन वर्ष की जेल व 20-20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

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