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लूट के मामलों दो अभियुक्तों को चार-चार साल की कैद

Thu, 24 Oct 2019 07:42 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Oct 2019 07:42 PM IST
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कानपुर देहात । तीन अलग-अलग लूट एक युवक को चार साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। एक लूट में साथी को भी चार साल कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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रसूलाबाद थाना क्षेत्र के निवासी वादी राजेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि 23 सितंबर 2016 को वह साथी बृजेश सविता के साथ स्टेट बैंक रसूलाबाद से 70 हजार रुपये निकालकर बारापुर गांव जा रहा था। बेला रोड पर पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाकर मेन रोड पर आया। तभी पीछे से बिना नंबर की बाइक से आए दो युवकों ने रुपयों से भरा बैग छीन लिया और भाग निकले। रसूलाबाद पुलिस ने मामले में सैन्की उर्फ अमन निवासी दबौली चौकी के पास रतनलाल नगर गोविंद नगर कानपुर के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में कोर्ट में पेश किया था। दूसरे मामले मेें रूरा थाना क्षेत्र के निवासी वादी गुड्डू ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 21 अप्रैल 2016 को वह अलियापुर स्थित अपनी दुकान बंद कर अपने घर वापस जा रहा था। तभी रोशनमऊ के पास पीछे से बाइक से आए दो युवकों ने उसका बैग छीन लिया। इसमें सोने-चांदी के जेवरात और सात हजार रुपये नकद थे। रूरा पुलिस ने सैन्की उर्फ अमन के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया था। तीसरे मामले में शिवली निवासी वादी आशुतोष यादव ने पुलिस को बताया था कि वह 22 सितंबर 2016 की रात अपनी कार से घर जा रहा था। भेवान नहर पटरी पर उसकी कार खराब हो गई। इसी दौरान आए बाइक सवार युवकों ने उसकी कार का शीशा खुलवाकर दो हजार रुपये लूट लिए। शिवली पुलिस ने मुकदमा दर्जकर सैन्की उर्फ अमन और उसके साथी कानपुर नगर के बैंकुठपुर बिठूर निवासी शाकाल को आरोपी बनाया था। तीनों मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र सुधीर कुमार की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि रसूलाबाद, रूरा व शिवली थाने में दर्ज लूट के मामलों में अदालत ने आरोपी सैन्की उर्फ अमन को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शिवली क्षेत्र में हुई घटना में शाकाल को दोषी मानते हुए चार वर्ष का कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोनों को दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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