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कुली बाजार हादसा: तीनों मकान मालकिनों को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत, लटक रही थी गिरफ्तारी की तलवार
Thu, 10 Dec 2020 11:02 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Thu, 10 Dec 2020 11:02 AM IST
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कुलीबाजार हादसा
- फोटो : अमर उजालाल
कानपुर के कुलीबाजार हादसे में निर्माणाधीन मकान की तीन मालकिनों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने रेखा जैन, रेनू जैन व सोनिया जैन की सशर्त अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। मामले की गंभीरता और पुलिस की सख्ती के चलते तीनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।
कुलीबाजार में 23 नवंबर को बेसमेंट की खुदाई के दौरान बगल में स्थित मकान ढह गया था। एक वृद्ध की मौत हो गई थी। अगले दिन पुलिस ने मकान की मालकिन स्वरूप नगर निवासी रेखा जैन, रेनू जैन, सोनिया जैन और तीन अन्य बिल्डरों विकास जैन, अमित, विकास शुक्ला के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस तीनों बिल्डरों को जेल भेज चुकी है। वहीं जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद भी मुकदमे की सुनवाई तक तीनों देश छोड़कर नहीं जा सकेंगी, उनके पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट की कस्टडी में रहेंगे। अधिवक्ता पीयूष शुक्ला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है।
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चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी उन्हें जमानत नहीं करानी पड़ेगी। दो अन्य आरोपियों सिविल लाइंस निवासी विनोद कुमार जैन व उनके लड़के विशाल जैन की भी अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी दी गई है। गुरुवार को अपर जिला जज 21 की कोर्ट में सुनवाई होगी।
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कुलीबाजार में 23 नवंबर को बेसमेंट की खुदाई के दौरान बगल में स्थित मकान ढह गया था। एक वृद्ध की मौत हो गई थी। अगले दिन पुलिस ने मकान की मालकिन स्वरूप नगर निवासी रेखा जैन, रेनू जैन, सोनिया जैन और तीन अन्य बिल्डरों विकास जैन, अमित, विकास शुक्ला के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
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पुलिस तीनों बिल्डरों को जेल भेज चुकी है। वहीं जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद भी मुकदमे की सुनवाई तक तीनों देश छोड़कर नहीं जा सकेंगी, उनके पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट की कस्टडी में रहेंगे। अधिवक्ता पीयूष शुक्ला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है।
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चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी उन्हें जमानत नहीं करानी पड़ेगी। दो अन्य आरोपियों सिविल लाइंस निवासी विनोद कुमार जैन व उनके लड़के विशाल जैन की भी अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी दी गई है। गुरुवार को अपर जिला जज 21 की कोर्ट में सुनवाई होगी।