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फर्रुखाबाद: दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Tue, 22 Dec 2020 07:19 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 22 Dec 2020 07:19 PM IST
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Convicted for life in murder of a girl child after misdeed
सांकेतिक तस्वीर
फर्रुखाबाद जिले में दुष्कर्म के बाद छह साल की बच्ची की हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एटा जिले के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण परिवार समेत वर्ष 2012 में शहर के एक मोहल्ला में किराये के मकान में रहता था।
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यहां किराये पर कन्नौज के कांशीराम कालोनी के ब्लाक नंबर 14 के आवास संख्या 161 निवासी राजबहादुर उर्फ भगत पुत्र राम कुमार भी रहता था। इसी साल 22 जनवरी को राजबहादुर ग्रामीण की छह साल की पुत्री को बहला कर साथ ले गया।
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शाम तक पुत्री के घर न लौटने पर माता-पिता उसकी खोज करने लगे। 23 जनवरी को सुबह उसका शव रामलीला गड्ढा के पीछे खेत में पड़ा मिला था। शव के पास ही उसके कपड़े पड़े थे। उसकी दाहिनी आंख और बांये कान के नीचे का हिस्सा गायब था।
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पिता की तहरीर पर पुलिस ने राजबहादुर उर्फ भगत के खिलाफ दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की कोर्ट में चल रही थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने बताया कि मंगलवार को न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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