Irfan Solanki: विधायक इरफान पर एक और मुकदमे में आरोप तय, आगजनी मामले में गवाह के खिलाफ वारंट जारी
कोरोना काल के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन करने, बलवा व सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में ग्वालटोली थाने में इरफान, मो. शरीफ व अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी जा चुकी है। मामले में एमपी-एमएलए लोअर कोर्ट ने इरफान व शरीफ के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
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सपा विधायक इरफान सोलंकी पर एमपी-एमएलए लोअर कोर्ट ने एक और मुकदमे में आरोप तय कर दिए हैं। इस मुकदमे में भी गवाही शुरू हो जाएगी। वहीं आगजनी मामले में पिछली दो तारीख से गवाही देने कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे फोरेंसिक टीम के अधिकारी के खिलाफ एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया है।
ग्वालटोली एसआई जैनेंद्र सिंह तोमर ने कोरोना काल के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन करने, बलवा व सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में ग्वालटोली थाने में इरफान, मो. शरीफ व अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले में इरफान और शरीफ के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी जा चुकी है। इस मामले में एमपी-एमएलए लोअर कोर्ट के न्यायाधीश आलोक यादव ने इरफान व शरीफ के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
वहीं आगजनी मामले में अभियोजन को 11वें गवाह के रूप में फोरेंसिक फील्ड यूनिट के अधिकारी डॉ. प्रवीण की गवाही करानी है। सम्मन के बावजूद शनिवार को गवाह कोर्ट नहीं पहुंचा था। अभियोजन की मांग पर सोमवार को गवाह को बुलाने के लिए समय दिया गया था, लेकिन आज भी गवाह कोर्ट नहीं पहुंचा। जिस पर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सख्त रुख अपनाते हुए डॉ. प्रवीण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मंगलवार को उन्हें कोर्ट में हाजिर करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री को दी जन्मदिन की बधाई
सुबह लगभग दस बजे ही इरफान को महाराजगंज जेल से कड़ी सुरक्षा में कानपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। पेशी पर जाते वक्त मुस्कुराकर उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। शाम लगभग 3:30 बजे पेशी से लौटते वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही बोले कि आज मेरा भी जन्मदिन है, मुझे भी बधाई मिलनी चाहिए।