{"_id":"617e148325afb5453e60e2a1","slug":"case-of-murder-of-scheduled-caste-old-man-in-chaubepur","type":"story","status":"publish","title_hn":"चौबेपुर में अनुसूचित जाति के वृद्ध की हत्या का मामला: आरोपी दोनों दरोगा निलंबित, जांच के बाद गिरफ्तारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चौबेपुर में अनुसूचित जाति के वृद्ध की हत्या का मामला: आरोपी दोनों दरोगा निलंबित, जांच के बाद गिरफ्तारी
Sun, 31 Oct 2021 09:29 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Sun, 31 Oct 2021 09:29 AM IST
विज्ञापन
कानपुर: चौबेपुर हत्याकांड
- फोटो : amar ujala
कानपुर में चौबेपुर के पनऊपुरवा गांव में आनंद कुमार कुरील की हत्या के मामले में शनिवार को आरोपी दोनों दरोगा गोपी कृष्ण और रोशन शेर बहादुर को निलंबित कर दिया गया। एसपी आउटर ने दरोगाओं की विभागीय जांच एडिशनल एसपी आदित्य कुमार शुक्ला को सौंपी है।
जांच में दोषी जाए जाने पर उनकी गिरफ्तारी होगी। मृतक की बहू संदीपा ने दोनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई थी। एसपी आउटर अजीत कुमार सिन्हा ने कार्यभार संभालते ही मामले की तफ्तीश कर दोनों पर कार्रवाई की। हालांकि, दो सिपाहियों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन उनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं की गई है।
ये लगे हैं आरोप
पीड़ितों का कहना है कि जब पड़ोसी श्री कृष्ण त्रिवेदी, ग्राम प्रधान ने उनके परिवार पर हमला किया था, तब दोनों दरोगा उनके घर पर ही शराब पार्टी कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद दोनों मौके से भागे और फोर्स लेकर लौटे। उन्होंने पीड़ित पक्ष के लोगों के साथ ही मारपीट की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
जांच में दोषी जाए जाने पर उनकी गिरफ्तारी होगी। मृतक की बहू संदीपा ने दोनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई थी। एसपी आउटर अजीत कुमार सिन्हा ने कार्यभार संभालते ही मामले की तफ्तीश कर दोनों पर कार्रवाई की। हालांकि, दो सिपाहियों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन उनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं की गई है।
विज्ञापन
ये लगे हैं आरोप
पीड़ितों का कहना है कि जब पड़ोसी श्री कृष्ण त्रिवेदी, ग्राम प्रधान ने उनके परिवार पर हमला किया था, तब दोनों दरोगा उनके घर पर ही शराब पार्टी कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद दोनों मौके से भागे और फोर्स लेकर लौटे। उन्होंने पीड़ित पक्ष के लोगों के साथ ही मारपीट की थी।
विज्ञापन