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सभी फैक्ट्रियां, एकल दुकानें, निर्माण परियोजनाएं चालू
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कानपुर। मंगलवार से शहर के रेड जॉन और हॉटस्पॉट से बाहर टेनरियों को छोड़कर अन्य सभी औद्योगिक इकाइयां और आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानों को खोलने का आदेश जारी हो गया है। जिलाधिकारी के आदेश के तहत दादा नगर, पनकी साइट नंबर 1,2,3,4,5 के अलावा फजलगंज, रूमा की सभी औद्योगिक इकाइयां खुलेंगी।
एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान), कालोनी के अन्दर की दुकानें और आवासीय परिसर की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के अन्दर समस्त मॉल, मार्केट काम्प्लेक्स व बाजार बन्द रहेंगे। पान-गुटका की दुकानें नहीं खुलेंगी।
जिलाधिकारी डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी की तरफ से देर रात आदेश जारी किया गया। इसके अनुसार निर्यात परक इकाइयों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर की भी (रेड जोन / हाटस्पाट क्षेत्र छोड़कर) आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई खुलेंगी। इनमें दवा-औषधि, चिकित्सकीय उपकरण, आईटी हार्डवेयर व पैकेजिंग मैटेरियल से संबंधित इकाइयां शामिल हैं। इनके कच्चे माल व सप्लाई चेन से संबंधित समस्त इकाइयों, कृषि एवं कृषि कार्य से संबंधित समस्त इकाइयां भी खोली जा सकती हैं।
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रेड जोन / हाटस्पाट क्षेत्र के बाहर राज्य सरकार व केंद्र सरकार की समस्त राष्ट्रीय महत्व की निर्माण परियोजनाएं, सभी प्रकार के माल / वस्तुओं के लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन के अंतर्राज्यीय परिवहन की अनुमति दी गई है। इनमें खाली ट्रक भी सम्मिलित हैं। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकानों, बाजार, मार्केट कांप्लेक्स में खुलने की अनुमति प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।
जिलाधिकारी ने किराना, गल्ला आदि की थोक दुकानों का समय बदलकर सुबह 7 बजे से 12 बजे तक कर दिया है। गाड़ी वाहन मरम्मत, इलेक्ट्रीशियन , कारपेंटर प्लम्बर आदि की सेवाएं एवं कंप्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर की सेवाएं , स्टेशनरी दुकानें, इलेक्ट्रिकल, भवन निर्माण से संबंधित वेयर हाउस, एकल दुकानें, मौरंग, बालू की मंडी सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे खुली रहेंगी। ई-कामर्स सेवाओं की केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त औद्योगिक / निर्माण गतिविधियां चालू रहेंगी। शहरी क्षेत्र में रेड जोन / हॉटस्पाट के बाहर की साइट के अंदर होने वाली निर्माण गतिविधियां जहां श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हो और किसी को भी साइट के बाहर से लाने की आवश्यकता न पड़े, उसे अनुमति दी गई है।
इन शर्तों का करना होगा पालन
औद्योगिक इकाई / परिसर के सभी क्षेत्रों जैसे भवन , कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार कैफेटेरिया / कैंटीन , सभाकक्ष , सम्मेलन हाल / खुला क्षेत्र / बरामदा / प्रवेश द्वार स्थल , समस्त उपकरण और वॉशरूम , टायलेट , सिंक वाटर , प्वाइंट समस्त दीवारें आदि का हानिरहित कीटाणु नाशक से पूर्ण रूप से सेनिटाइज कराना अनिवार्य होगा।
ऐसे प्रतिष्ठान जहां 50 से अधिक श्रमिक हों को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के स्थान पर 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ विशेष परिवहन की व्यवस्था की जाएगी।
परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों / मशीनरी को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाएगा।
कार्यस्थल पर प्रवेश और बाहर निकलने पर थर्मल स्कीनिंग अनिवार्य होगी।
कर्मियों / श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाएगा।
स्पर्श मुक्त तंत्र के साथ हाथ धोने और सैनिटाइज करने की पर्याप्त व्यवस्था सभी प्रवेश और निकासी बिन्दुओं पर सुनिश्चित की जाएगी।
सभी कार्मिकों को अनिवार्य रूप से मास्क उपलब्ध कराया जाएगा।
कार्यस्थलों पर दो पारियों के बीच एक घंटे का अंतर होगा। लिफ्ट के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
गुटका तंबाकू पर प्रतिबंध, थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
कार्यस्थल पर आस-पास के क्षेत्रों में कोविड - 10 के उपचार के लिए अधिकृत चिकित्सालयों की सूची हर समय उपलब्ध होनी चाहिए।
किसी भी व्यक्ति को कार्य स्थल पर जाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउन लोड करना अनिवार्य होगा।
50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को संचालन से पूर्व 26 कर्मियों की सीमा के अधीन अपने कुल कर्मचारियों के रेंडम आधार पर कम से कम छह कर्मियों का परीक्षण कराना होगा। इसके बाद प्रत्येक 15 दिनों पर 6 अथवा अधिकतम 10 कार्मिकों का रेण्डम आधार पर परीक्षण किया जाए।
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एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान), कालोनी के अन्दर की दुकानें और आवासीय परिसर की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के अन्दर समस्त मॉल, मार्केट काम्प्लेक्स व बाजार बन्द रहेंगे। पान-गुटका की दुकानें नहीं खुलेंगी।
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जिलाधिकारी डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी की तरफ से देर रात आदेश जारी किया गया। इसके अनुसार निर्यात परक इकाइयों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर की भी (रेड जोन / हाटस्पाट क्षेत्र छोड़कर) आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई खुलेंगी। इनमें दवा-औषधि, चिकित्सकीय उपकरण, आईटी हार्डवेयर व पैकेजिंग मैटेरियल से संबंधित इकाइयां शामिल हैं। इनके कच्चे माल व सप्लाई चेन से संबंधित समस्त इकाइयों, कृषि एवं कृषि कार्य से संबंधित समस्त इकाइयां भी खोली जा सकती हैं।
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रेड जोन / हाटस्पाट क्षेत्र के बाहर राज्य सरकार व केंद्र सरकार की समस्त राष्ट्रीय महत्व की निर्माण परियोजनाएं, सभी प्रकार के माल / वस्तुओं के लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन के अंतर्राज्यीय परिवहन की अनुमति दी गई है। इनमें खाली ट्रक भी सम्मिलित हैं। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकानों, बाजार, मार्केट कांप्लेक्स में खुलने की अनुमति प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।
जिलाधिकारी ने किराना, गल्ला आदि की थोक दुकानों का समय बदलकर सुबह 7 बजे से 12 बजे तक कर दिया है। गाड़ी वाहन मरम्मत, इलेक्ट्रीशियन , कारपेंटर प्लम्बर आदि की सेवाएं एवं कंप्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर की सेवाएं , स्टेशनरी दुकानें, इलेक्ट्रिकल, भवन निर्माण से संबंधित वेयर हाउस, एकल दुकानें, मौरंग, बालू की मंडी सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे खुली रहेंगी। ई-कामर्स सेवाओं की केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त औद्योगिक / निर्माण गतिविधियां चालू रहेंगी। शहरी क्षेत्र में रेड जोन / हॉटस्पाट के बाहर की साइट के अंदर होने वाली निर्माण गतिविधियां जहां श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हो और किसी को भी साइट के बाहर से लाने की आवश्यकता न पड़े, उसे अनुमति दी गई है।
इन शर्तों का करना होगा पालन
औद्योगिक इकाई / परिसर के सभी क्षेत्रों जैसे भवन , कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार कैफेटेरिया / कैंटीन , सभाकक्ष , सम्मेलन हाल / खुला क्षेत्र / बरामदा / प्रवेश द्वार स्थल , समस्त उपकरण और वॉशरूम , टायलेट , सिंक वाटर , प्वाइंट समस्त दीवारें आदि का हानिरहित कीटाणु नाशक से पूर्ण रूप से सेनिटाइज कराना अनिवार्य होगा।
ऐसे प्रतिष्ठान जहां 50 से अधिक श्रमिक हों को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के स्थान पर 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ विशेष परिवहन की व्यवस्था की जाएगी।
परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों / मशीनरी को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाएगा।
कार्यस्थल पर प्रवेश और बाहर निकलने पर थर्मल स्कीनिंग अनिवार्य होगी।
कर्मियों / श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाएगा।
स्पर्श मुक्त तंत्र के साथ हाथ धोने और सैनिटाइज करने की पर्याप्त व्यवस्था सभी प्रवेश और निकासी बिन्दुओं पर सुनिश्चित की जाएगी।
सभी कार्मिकों को अनिवार्य रूप से मास्क उपलब्ध कराया जाएगा।
कार्यस्थलों पर दो पारियों के बीच एक घंटे का अंतर होगा। लिफ्ट के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
गुटका तंबाकू पर प्रतिबंध, थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
कार्यस्थल पर आस-पास के क्षेत्रों में कोविड - 10 के उपचार के लिए अधिकृत चिकित्सालयों की सूची हर समय उपलब्ध होनी चाहिए।
किसी भी व्यक्ति को कार्य स्थल पर जाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउन लोड करना अनिवार्य होगा।
50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को संचालन से पूर्व 26 कर्मियों की सीमा के अधीन अपने कुल कर्मचारियों के रेंडम आधार पर कम से कम छह कर्मियों का परीक्षण कराना होगा। इसके बाद प्रत्येक 15 दिनों पर 6 अथवा अधिकतम 10 कार्मिकों का रेण्डम आधार पर परीक्षण किया जाए।