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Orai Crime: मासूम से दरिंदगी...निजी अंगों पर मारा था ब्लेड, दोषी को आजीवन कारावास, एक लाख का अर्थदंड भी

Sun, 23 Jul 2023 04:48 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sun, 23 Jul 2023 04:48 PM IST
सार

Orai News: शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने और गवाहों के बयानों के बाद अदालत ने तुलाराम को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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Brutalitywith Innocent, blade was hit on private parts, life imprisonment to the convict, fine of one lakh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उरई में नमकीन लेने जा रही मासूम से दरिंदगी के दोषी को विशेष न्यायाधीश ने संपूर्ण अवशेष जीवन प्राकृतिक आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने छह अक्तूबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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इसमें बताया था कि उसकी छह साल की नातिन मोहल्ले की ही एक दुकान पर नमकीन लेने गई थी।  तभी रास्ते में गांव का ही तुलाराम (35) और मासूम को अपने घर ले गया। जहां मासूम के निजी अंगों में ब्लेड मार दिया। जिससे वह लहूलुहान हो गई। उसका मेडिकल परीक्षण झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया था।
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यहां रेप की भी पुष्टि हुई थी। पुलिस ने पाक्सो समेत कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर तुलाराम को जेल भेज दिया था। पुलिस ने 22 जनवरी 2022 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी और 29 अप्रैल 2022 को इस मामले में ट्रायल भी शुरू हो गया था। ट्रायल एडीजे और विशेष न्यायाधीश डॉ. अवनीश कुमार की अदालत में चल रहा था।

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आजीवन कारावास की सजा और एक लाख का अर्थदंड
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने और गवाहों के बयानों के बाद अदालत ने तुलाराम को दोषी पाया। इसके बाद दोषी को संपूर्ण अवशेष जीवन प्राकृतिक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।

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