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Kanpur News: गड़ासे से काटकर बहू की हत्या करने में जेठ को आजीवन कारावास

Wed, 17 Dec 2025 01:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Wed, 17 Dec 2025 01:31 AM IST
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Brother-in-law gets life imprisonment for killing daughter-in-law by chopping her with an axe
कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के पड़ियापुर में 11 मई 2021 को जेठ ने बहू की गड़ासे से वार कर हत्या कर दी थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश-चतुर्थ की अदालत में चल रही थी। इस मामले में अदालत ने मंगलवार को जेठ को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया।
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कन्नौज जिले के इंदरगढ़ के बलेपुरवा निवासी नरेंद्र सिंह ने 12 मई 2021 को रसूलाबाद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें पुलिस को बताया था कि बहन सीमा देवी (32) की शादी करीब सात वर्ष पहले रसूलाबाद के पड़ियापुर निवासी संजय कुमार के साथ की थी। 11 मई 2021 को बहन के ससुराल से फोन पर सूचना मिली कि उसके जेठ सुभाष ने गड़ासे से गर्दन में वार कर बहन सीमा देवी की हत्या कर दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर साक्ष्य जुटाए थे।
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वहीं, पुलिस ने तहरीर पर पड़ियापुर निवासी सीमा के जेठ सुभाष, ससुर कल्यान सिंह उर्फ सुंदरलाल व प्रदीप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस जांच में आरोपी प्रदीप व कल्यान की नामजदगी गलत पाए जाने पर उनके नाम हटा दिए गए और आरोपी सुभाष के खिलाफ सात अगस्त 2021 आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
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मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ अजय कुमार सिंह-द्वितीय की अदालत में बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव पक्ष ने आरोपित को रंजिशन फंसाने का तर्क दिया, जिसका अभियोजन ने विरोध किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी सुभाष को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश दिया है।
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