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बीएनडी : विधि विभाग में दिखा दिए अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक
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कानपुर। लंबे समय से विवादों में चल रहे ब्रह्मानंद महाविद्यालय में एक और गड़बड़ी सामने आई है। बीएनडी कॉलेज में अंग्रेजी भाषा और शारीरिक शिक्षा विषय के लिए नियुक्ति शिक्षकों को विधि विभाग में दर्शाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि विधि विभाग की मान्यता लेने के के लिए प्राचार्य ने ऐसा किया है। हालांकि प्राचार्य डॉ. विवेक द्विवेदी का कहना है कि दोनों शिक्षकों की नियुक्ति अंग्रेजी और शारीरिक विषय के लिए ही हुई है। दोनों ही शिक्षक विधि छात्रों को भी अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा पढ़ाते हैं इसलिए इनका नाम विभाग में शामिल किया गया है।
शिकायतकर्ता ने आरटीआई के तहत महाविद्यालय में शिक्षकों की तैनाती की जानकारी मांगी। बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में ब्रह्मानंद महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. विवेक द्विवेदी ने विधि विभाग के शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराई है। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर डाॅ. रश्मि पाठक और असिस्टेंट प्रोफेसर अंजन कुमार का नाम शामिल है। डाॅ. पाठक की योग्यता पीएचडी व शैक्षिक अनुभव 25 साल जबकि अंजन कुमार की योग्यता में एनईटी और 12 साल का अनुभव दिखाया गया है। 18 अन्य गेस्ट लेक्चरर हैं। इसमें भी दो नाम ऐसे शामिल हैं जिनका निधन हो चुका है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि विधि विभाग की मान्यता बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दी जाती है और शिक्षकों की सूची को महाविद्यालय से अनुमोदन मिलता है। बीसीआई से पाठ्यक्रम संचालन की मान्यता मिल जाए इस कारण से प्राचार्य ने सामान्य कोर्स के शिक्षकों को भी लॉ फैकल्टी में शामिल कर लिया। विधि विभाग की प्रवेश सीटों को भी कुछ साल पहले शिक्षकों की कमी के आधार पर घटाया जा चुका है। प्रवेश सीट कम न हो जाए इसलिए दूसरे विभागों के शिक्षकों को पूर्णकालिक बताकर मान्यता और सीट संख्या को बचाने के लिए यह खेल किया जा रहा है।
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शिकायतकर्ता ने आरटीआई के तहत महाविद्यालय में शिक्षकों की तैनाती की जानकारी मांगी। बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में ब्रह्मानंद महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. विवेक द्विवेदी ने विधि विभाग के शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराई है। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर डाॅ. रश्मि पाठक और असिस्टेंट प्रोफेसर अंजन कुमार का नाम शामिल है। डाॅ. पाठक की योग्यता पीएचडी व शैक्षिक अनुभव 25 साल जबकि अंजन कुमार की योग्यता में एनईटी और 12 साल का अनुभव दिखाया गया है। 18 अन्य गेस्ट लेक्चरर हैं। इसमें भी दो नाम ऐसे शामिल हैं जिनका निधन हो चुका है।
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शिकायतकर्ता का कहना है कि विधि विभाग की मान्यता बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दी जाती है और शिक्षकों की सूची को महाविद्यालय से अनुमोदन मिलता है। बीसीआई से पाठ्यक्रम संचालन की मान्यता मिल जाए इस कारण से प्राचार्य ने सामान्य कोर्स के शिक्षकों को भी लॉ फैकल्टी में शामिल कर लिया। विधि विभाग की प्रवेश सीटों को भी कुछ साल पहले शिक्षकों की कमी के आधार पर घटाया जा चुका है। प्रवेश सीट कम न हो जाए इसलिए दूसरे विभागों के शिक्षकों को पूर्णकालिक बताकर मान्यता और सीट संख्या को बचाने के लिए यह खेल किया जा रहा है।
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