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भाजपा विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा ट्रेन में हुई लूट के मुकदमे में पेश
Mon, 01 Jul 2019 11:43 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Mon, 01 Jul 2019 11:43 PM IST
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उन्नाव से भाजपा विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा पर जीआरपी में दर्ज ट्रेन में लूटपाट के मुकदमे में सोमवार को चाचा की पेशी हुई। मुकदमे में 12वां गवाह भी कोर्ट में पेश हुआ। सरकारी वकील ने उसके बयान लिए। लेकिन बचाव पक्ष की पूछताछ पूरी न होने से न्यायाधीश ने 11 जुलाई को अगली पेशी की तारीख तय की।
वहीं भाजपा विधायक की ओर से किशोरी के चाचा के खिलाफ दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे में कोर्ट ने चाचा को जमानत दी है। किशोरी के चाचा के खिलाफ 1999 में जीआरपी उन्नाव में ट्रेन में लूट व माल बरामद होने का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृति चौरसिया की कोर्ट में पेशी थी। पुलिस रायबरेली जेल से किशोरी के चाचा को कोर्ट लाई।
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वहीं भाजपा विधायक की ओर से किशोरी के चाचा के खिलाफ दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे में कोर्ट ने चाचा को जमानत दी है। किशोरी के चाचा के खिलाफ 1999 में जीआरपी उन्नाव में ट्रेन में लूट व माल बरामद होने का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृति चौरसिया की कोर्ट में पेशी थी। पुलिस रायबरेली जेल से किशोरी के चाचा को कोर्ट लाई।
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यहां मुकदमे का 12वें गवाह पीतांबर नगर मोहल्ला निवासी विनीत कुमार श्रीवास्तव कोर्ट में पेश हुए। सरकारी वकील ने उनके बयान दर्ज किए। इसके आरोपी के बाद बचाव पक्ष के वकील ने पूछताछ शुरू की। लेकिन कोर्ट का समय पूरा हो जाने से अगली पेशी की तारीख 11 जुलाई तय की गई है। वहीं, आरोपी विधायक के खिलाफ गांव में आपत्तिजनक पोस्टर चस्पा कराने के मामले में किशोरी के चाचा के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे की भी सुनवाई इसी कोर्ट में हुई।
सरकारी व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने किशोरी के चाचा को इस मुकदमे में जमानत दे दी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजेंद्र अवस्थी व महेंद्र सिंह ने बताया कि ट्रेन में लूट के मुकदमे में बहस पूरी न होेने पर 11 जुलाई अगली पेशी की तारीख तय की गई है।
सरकारी व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने किशोरी के चाचा को इस मुकदमे में जमानत दे दी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजेंद्र अवस्थी व महेंद्र सिंह ने बताया कि ट्रेन में लूट के मुकदमे में बहस पूरी न होेने पर 11 जुलाई अगली पेशी की तारीख तय की गई है।