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बिकरूकांड : फर्जी आईडी से सिम लेने के मामले की सुनवाई 22 को

Fri, 10 Sep 2021 01:35 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 10 Sep 2021 01:35 AM IST
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Bikrukand: Hearing on the case of taking SIM from fake ID on 22
कानपुर देहात। बिकरू कांड में आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य की गुरुवार को फर्जी आईडी से सिम लेने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी तृतीय की कोर्ट में पेशी हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पुलिस के आरोपों को गलत बता मुकदमा खत्म करने की मांग की। इस पर एपीओ ने बहस के लिए समय मांगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तिथि तय की है।
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बिकरू में दो जुलाई 2020 को कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। इसमें सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। मामले में विकास के सहयोगी पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुढ़वा शिवली निवासी अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन को भी आरोपी बनाया गया है। वह माती जेल में है। उस पर पुलिस ने फर्जी आईडी से सिम लेने व शस्त्र लाइसेंस के आवेदन में फर्जी शपथ पत्र देेने का मामला दर्ज किया था।
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इसकी सुनवाई अपर मुख्य मुख्य न्यायिक अधिकारी तृतीय की कोर्ट में चल रही है। बुधवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गुड्डन पर दर्ज मुकदमे में मजबूत साक्ष्य न होने की बात कह उसे खत्म करने का अनुरोध कोर्ट से किया। इस पर एपीओ ने बहस के लिए समय मांगा। अब मामले में 22 सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं गुड्डन के चालक सुशील तिवारी की इसी मामले में सुनवाई मुख्य न्यायिक अधिकारी प्रथम की कोर्ट में हुई।
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