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बिकरू कांड : आरोपी के खिलाफ शस्त्र दुरुपयोग में आरोप पत्र दाखिल

Thu, 19 Aug 2021 01:32 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Aug 2021 01:32 AM IST
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Bikru case: Charge sheet filed against the accused for misuse of arms
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बिकरू कांड : आरोपी के खिलाफ शस्त्र दुरुपयोग में आरोप पत्र दाखिल
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने किया विरोध, 27 को होगी बहस
संवाद न्यूज एजेंसी
कानपुर देहात। बिकरू कांड में नामजद रावेंद्र बाजपेई उर्फ रामू पर बुधवार को शस्त्र दुरुपयोग के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पुलिस के आरोपों को गलत बता कोर्ट से पक्ष सुनने का अनुरोध किया। इस पर कोर्ट ने आरोप पत्र पर बहस सुनने के लिए 27 अगस्त की तिथि तय की है।
दो जुलाई को बिकरू गांव में कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर फायरिंग गई थी। इसमें सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। मामले में बिकरु गांव के ही रावेंद्र बाजपेई उर्फ रामू को पुलिस ने नामजद किया था। मुख्य घटना में रामू पर पहले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। बुधवार को एंटी डकैती कोर्ट में चौबेपुर थाने के सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा ने रामू बाजपेई पर शस्त्र दुरुपयोग के मामले की चार्जशीट दाखिल की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने घटना के एक साल 16 दिन बाद चार्जशीट दाखिल करने पर आपत्ति की। साथ ही रामू बाजपेई का पक्ष सुनने का अनुरोध किया। कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए बचाव पक्ष के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। हालांकि आरोप निर्धारित करने से पहले बहस के लिए 27 अगस्त तिथि तय की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि दो जुलाई को बिकरु में घटना हुई। इसके बाद पुलिस गांव के सभी असलहे जमा कराने लगी। छह जुलाई को पुलिस रामू बाजपेई के घर गई और बंदूक ले गई लेकिन रिसीविंग मांगने पर पुलिस ने थाने बुलाया। वहां जाने पर भी रिसीविंग नहीं दी गई। पुलिस ने आठ जुलाई को इस घटना में नामजद प्रवीण उर्फ बउवा का इटावा में एनकाउंटर कर बंदूक की बरामदगी उसके पास दिखा दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुए कोर्ट को बताया कि पुलिस ने मनगढंत आरोप पत्र बनाकर दाखिल कर दिया है। सुनवाई के दौरान रामू बाजपेई भी कोर्ट मौजूद रहा।
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इनसेट :
फर्जी शपथ पत्र मामले में हुई पेशी
कानपुर देहात। बिकरू कांड से जुड़े पांच आरोपियों के फर्जी आईडी से सिम लेने व शस्त्र लेने में फर्जी शपथ पत्र देने के मामले की बुधवार को सुनवाई हुई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की अदालत में पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन व उसके चालक सुशील तिवारी उर्फ सोनू की पेशी हुई। साथ ही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के यहां धर्मेंद्र उर्फ हीरू दुबे, शिवम दुबे, गोपाल सैनी की पेशी हुई। दोनों अदालतों में बचाव पक्ष ने अपने तर्क रखे। अब सुनवाई की अगली तिथि 27 अगस्त निर्धारित की गई है। (संवाद)
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