फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Behmai case: old application canceled

बेहमई कांड : पुराने प्रार्थना पत्र निरस्त

Wed, 25 Aug 2021 01:26 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Aug 2021 01:26 AM IST
विज्ञापन
Behmai case: old application canceled
कानपुर देहात। माती स्थित एंटी डकैती कोर्ट में मंगलवार को बेहमई कांड की सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पिछली तारीख में कोर्ट में पुराने प्रार्थना पत्र लंबित होने की बात रखी थी। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पुराने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए, साथ ही उनके निस्तारण का कोई औचित्य नहीं पाया। अब बहस के लिए सात सितंबर की तिथि तय की है।
विज्ञापन

बेहमई कांड की सुनवाई माती स्थित एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में हो रही है। 16 अगस्त को बचाव पक्ष के अधिवक्ता गिरीश नारायन दुबे ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2012 में आरोपी राम सिंह की तरफ से केस डायरी की नकल मांगी गई थी। इस प्रार्थना पत्र का अभी तक निस्तारण नहीं हो सका। केस डायरी की नकल भी नहीं मिली है।
विज्ञापन

वहीं 5 सितंबर 2007 को इस घटना में आरोप पत्र बन चुका है। इसके बाद फिर दोबारा आरोप निर्धारित होने पर आपत्ति की गई थी। इन पत्रों के निस्तारण न होने का मुद्दा रखा था। कोर्ट ने मंगलवार को इन प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में बहस पूरी हो चुकी है अब पुराने प्रार्थना पत्रों का कोई औचित्य नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

साथ ही आरोप निर्धारण को लेकर बहस के लिए 7 सितंबर की तिथि तय की है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजू पोरवाल ने बताया कि अब सात सितंबर को बहस होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में भीखा व श्यामबाबू कोर्ट में उपस्थित रहे। जेल में बंद पोसा को नहीं लाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed