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Communal Harmony: बामन मेश्राम के कार्यक्रम और सभा पर रोक, जेसीपी ने निर्देश देकर लागू की धारा 144
Sun, 21 Aug 2022 12:33 PM IST
हिमांशु अवस्थी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: हिमांशु अवस्थी
Updated Sun, 21 Aug 2022 12:33 PM IST
सार
बामसेफ नेता बामन मेश्राम के कार्यक्रम और सभा पर माहौल बिगड़ने के डर से रोक लगा दी गई है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए धारा 144 लागू कर दी है।
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बामसेफ नेता बामन मेश्राम
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कानपुर में नई सड़क पर हुए बवाल के बाद कमिश्नरी पुलिस किसी भी सांप्रदायिक या उत्तेजना फैलाने वाले कार्यक्रम या व्यक्ति के प्रति सतर्कता बरत रही है। इसी के चलते बामसेफ नेता बामन मेश्राम के नगर आगमन पर पुलिस ने धारा 144 लगाते हुए रोक लगा दी है।
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए धारा 144 लागू कर दी है। उनके द्वारा जारी किए गए निर्देश में बताया गया है कि बीजेपी नेत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान केबाद तीन जून को नई सड़क पर बवाल हो गया था। इसका लंबे समय तक प्रभाव देख गया था।
शासकीय और गैर शासकीय प्रयासों के बाद बेहतर होती कानून व्यवस्था की परिस्थितियों में शांति व्यवस्था, लोक व्यवस्था के दोबारा भंग होने की आशंका के चलते शहर में किसी भी व्यक्ति, संगठन, समूह जो समय समय पर विवादास्पद, भड़काऊ और घृणास्पद अभिभाषण दिए जाने की आशंका उत्पन्न करते हों, उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी सकती है।
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ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए धारा 144 लागू कर दी है। उनके द्वारा जारी किए गए निर्देश में बताया गया है कि बीजेपी नेत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान केबाद तीन जून को नई सड़क पर बवाल हो गया था। इसका लंबे समय तक प्रभाव देख गया था।
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शासकीय और गैर शासकीय प्रयासों के बाद बेहतर होती कानून व्यवस्था की परिस्थितियों में शांति व्यवस्था, लोक व्यवस्था के दोबारा भंग होने की आशंका के चलते शहर में किसी भी व्यक्ति, संगठन, समूह जो समय समय पर विवादास्पद, भड़काऊ और घृणास्पद अभिभाषण दिए जाने की आशंका उत्पन्न करते हों, उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी सकती है।
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इसी के चलते शहर में आ रहे बामसेफ नेता बामन मेश्राम केनगर आगमन, भ्रमण, राजनैतिक, अराजनैतिक गतिविधियों एवं किसी भी प्रकार के अभिभाषण की गतिविधियों पर धारा 144 के तहत रोक लगाई जाती है। आरोप है कि मेश्राम ने पांच अक्तूबर को मेरठ में भगवान बाल्मीकि पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद एक समाज केलोग आक्रोशित हैं। इसके चलते यह आदेश जारी किया गया है।