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रूसी महिला से दुष्कर्म के आरोपी कर्नल की जमानत अर्जी खारिज, ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला बनाया था शिकार

Sat, 09 Jan 2021 10:47 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Sat, 09 Jan 2021 10:47 AM IST
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bail application of the colonel accused of raped a Russian woman is dismissed
आरोपी कर्नल नीरज गहलोत - फोटो : amar ujala
कानपुर में रूसी महिला से दुष्कर्म के आरोपी कर्नल नीरज गहलोत की जमानत अर्जी जिला जज रामपाल सिंह ने खारिज कर दी है। आरोप है कि सीओडी में तैनात कर्नल ने लखनऊ के गोमती नगर निवासी व्यापारी मित्र को परिवार के साथ 10 दिसंबर को डिनर पर बुलाया था और मित्र को ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया जिससे वह बेहोश हो गया।
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इसके बाद कर्नल ने मित्र की रूसी पत्नी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने कर्नल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कर्नल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने तर्क रखा कि व्यापारी मित्र कोल्ड स्टोरेज के व्यापार में धन लगाने के लिए कहता था।
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कर्नल तैयार नहीं हुआ तो ब्लैकमेलिंग कर धन वसूलने की नीयत से झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। वहीं डीजीसी दिलीप अवस्थी ने पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयान, मेडिकल रिपोर्ट व अभियुक्त के मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कर्नल द्वारा रूसी महिला से दुष्कर्म किए जाने की बात कही। 
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