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Kanpur News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 08 Dec 2023 12:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 08 Dec 2023 12:42 AM IST
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कानपुर देहात। अकबरपुर क्षेत्र के एक गांव में करीब तीन साल पहले घर में अकेली महिला को पाकर पड़ोस में रहने वाले आरोपियों ने उसके साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामले में जेल में बंद आरोपी शमीम उर्फ हीरो की ओर अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए गुरुवार को अपर जिला जज / एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चौहान ने बताया कि अकबरपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 11 मार्च 2020 को उसके परिवार के लोग खेतों पर मजदूरी करने गए थे। तभी उसे घर पर अकेला पाकर पड़ोसी शमीम उर्फ हीरो, आशिफ व चांद बाबू घर में घुस आए और उसे पीछे से पकड़ कर जबरन सभी ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने आरोपी शमीम उर्फ हीरो की पूर्व में अदालत से जमानत मिल चुकी थी। जमानत बाद आरोपी लगातार कई तिथियों से अदालत में पेश नहीं हो रहा था। इसपर अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को इसी साल 12 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। गुरुवार को जमानत पर सुनवाई करते हुए अपर जिला जज / एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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इनसेट
आरोपी का है आपराधिक इतिहास
आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई दौरान बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चौहान ने आरोपी के आपराधिक इतिहास को अदालत के सामने रखा। कहा कि आरोपी अभ्यस्त अपराधी है। आरोपी के खिलाफ 1992 से लेकर 2020 तक गोवध अधिनियम ,जानलेवा हमला ,आयुध अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 35 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है ।
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इनसेट
आरोपी को जमानत देने से समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चौहान ने बताया कि अदालत ने अभियोजन के तर्कों पर सहमति व्यक्त करते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की है। जिसमें कहा है कि आरोपी के अपराध की गंभीरता व उसके समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चौहान ने बताया कि अकबरपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 11 मार्च 2020 को उसके परिवार के लोग खेतों पर मजदूरी करने गए थे। तभी उसे घर पर अकेला पाकर पड़ोसी शमीम उर्फ हीरो, आशिफ व चांद बाबू घर में घुस आए और उसे पीछे से पकड़ कर जबरन सभी ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने आरोपी शमीम उर्फ हीरो की पूर्व में अदालत से जमानत मिल चुकी थी। जमानत बाद आरोपी लगातार कई तिथियों से अदालत में पेश नहीं हो रहा था। इसपर अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को इसी साल 12 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। गुरुवार को जमानत पर सुनवाई करते हुए अपर जिला जज / एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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आरोपी का है आपराधिक इतिहास
आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई दौरान बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चौहान ने आरोपी के आपराधिक इतिहास को अदालत के सामने रखा। कहा कि आरोपी अभ्यस्त अपराधी है। आरोपी के खिलाफ 1992 से लेकर 2020 तक गोवध अधिनियम ,जानलेवा हमला ,आयुध अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 35 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है ।
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आरोपी को जमानत देने से समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चौहान ने बताया कि अदालत ने अभियोजन के तर्कों पर सहमति व्यक्त करते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की है। जिसमें कहा है कि आरोपी के अपराध की गंभीरता व उसके समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।