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औरैया: केएमसी अस्पताल में मरीज भर्ती पर रोक, पीएनबी से लिया 10 करोड़ का ऋण नहीं चुकाया
Sun, 13 Jun 2021 01:02 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Sun, 13 Jun 2021 01:02 AM IST
सार
10 करोड़ का ऋण न चुका पाने पर दिबियापुर स्थित कृष्णा मेडिकल सेंटर को प्रशासन सरफेसी अधिनियम के तहत अधिग्रहीत कर बैंक को सौंपेगा।
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केएमसी औरैया
- फोटो : गूगल
विस्तार
औरैया में पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए 10 करोड़ का ऋण न चुका पाने पर दिबियापुर स्थित कृष्णा मेडिकल सेंटर को प्रशासन सरफेसी अधिनियम के तहत अधिग्रहीत कर बैंक को सौंपेगा। शनिवार को स्वास्थ्य और प्रशासन की टीम ने अस्पताल पहुंचकर संचालक को नोटिस दी।
अस्पताल में मिले दो मरीजों को शिफ्ट कर मरीज भर्ती करने पर रोक लगाई गई है। केएमसी अस्पताल ने पंजाब नेशनल बैंक से 10 करोड़ रुपये का ऋण ले रखा है। कई नोटिस के बाद भी अस्पताल संचालक ने कर्ज नहीं चुकाया। इस पर पीएनबी की ओर से डीएम कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था।
वहीं पीएनबी के अधिकारियों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर रखी थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 15 जून तक लिए गए कर्ज के एवज में संपत्ति अधिग्रहीत करने के आदेश दिए। शनिवार को सीएमओ डॉ. अर्चना श्रीवास्तव, एसडीएम रमेश चंद्र यादव टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में दो मरीज भर्ती मिले।
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इस पर संचालक डॉ. ब्रजेश यादव को तत्काल कोई मरीज भर्ती न करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट से ऋणदाता की संपत्ति पर बैंक को कब्जा दिलाए जाने के आदेश हुए है। संचालक को नोटिस दिया गया है। 15 जून से पहले कार्रवाई कर बैंक को संपत्ति अधिग्रहीत कराकर देनी है।
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अस्पताल में मिले दो मरीजों को शिफ्ट कर मरीज भर्ती करने पर रोक लगाई गई है। केएमसी अस्पताल ने पंजाब नेशनल बैंक से 10 करोड़ रुपये का ऋण ले रखा है। कई नोटिस के बाद भी अस्पताल संचालक ने कर्ज नहीं चुकाया। इस पर पीएनबी की ओर से डीएम कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था।
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वहीं पीएनबी के अधिकारियों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर रखी थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 15 जून तक लिए गए कर्ज के एवज में संपत्ति अधिग्रहीत करने के आदेश दिए। शनिवार को सीएमओ डॉ. अर्चना श्रीवास्तव, एसडीएम रमेश चंद्र यादव टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में दो मरीज भर्ती मिले।
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इस पर संचालक डॉ. ब्रजेश यादव को तत्काल कोई मरीज भर्ती न करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट से ऋणदाता की संपत्ति पर बैंक को कब्जा दिलाए जाने के आदेश हुए है। संचालक को नोटिस दिया गया है। 15 जून से पहले कार्रवाई कर बैंक को संपत्ति अधिग्रहीत कराकर देनी है।