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मोबाइल उठाएं और घर बैठे बनें मतदाता, ऑनलाइन या एप से भी कर सकते हैं आवेदन, ये रही पूरी जानकारी

Sun, 07 Nov 2021 01:02 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Sun, 07 Nov 2021 01:02 PM IST
सार

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कमल किशोर ने घर बैठे मतदाता बनने अथवा संशोधन के दो तरीके बताए हैं। एक तो वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तमाम तरह की सहूलियतें पाई जा सकती हैं।

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Assembly elections, Pick up the mobile and become a voter sitting at home
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। ऐसे में मतदाता पहचान पत्र बनवाने, सूची में नाम जुड़वाने, नाम, पता, उम्र, मतदान केंद्र आदि में संशोधन का मौका बस इसी माह मिलेगा। इसके लिए सात, 13, 21 और 28 नवंबर को विशेष अभियान चलेगा।
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इन तारीखों में सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। आपके पास इन केंद्रों तक जाने का वक्त नहीं है तो मोबाइल उठाइए और घर बैठे मतदाता बन जाइए। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कमल किशोर ने घर बैठे मतदाता बनने अथवा संशोधन के दो तरीके बताए हैं।
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एक तो वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तमाम तरह की सहूलियतें पाई जा सकती हैं। मसलन पता किया जा सकता है कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। नहीं है तो एप के जरिये ही आवेदन किया जा सकता है।
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किसी तरह की गड़बड़ी पर संशोधन भी कराया जा सकता है। एप के माध्यम से मतदान केंद्र की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही मतदाता विधानसभा व संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशियों से संबंधित जानकारी भी हासिल की जा सकती है। इसके अलावा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की साइट https://www.nvsp.in पर जाकर भी मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पोर्टल और एप दोनों ही आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज मांगेंगे, उन्हें अपलोड करना होगा। 15 से 20 दिन के भीतर मतदाता पहचान पत्र डाक के माध्यम से आपके घर पहुंचेगा। उससे पहले ही एप पर ई-पहचान पत्र प्राप्त किया जा सकता है। किसी तरह की असुविधा पर 1950 हेल्पलाइन नंबर पर समस्या बताई जा सकती है। 

मतदाता पहचान पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज 
एक रंगीन फोटो
उम्र का प्रमाणपत्र - 5वीं, 8वीं या 10वीं की मार्कशीट, स्कूल से जारी जन्म प्रमाणपत्र या नगर निगम से जारी जन्म प्रमाणपत्र (इनमें से कोई एक)।
निवास प्रमाणपत्र - पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, किरायानामा, पानी/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन बिल (इनमें से कोई एक)।

ऑनलाइन ही ट्रेस करें
आवेदन के बाद पंजीकरण नंबर मिलेगा, जिसके आधार पर एप के जरिये ही उसे ट्रेस किया जा सकता है। एप में शिकायत का एक लिंक है, इस पर मतदाता पहचान पत्र बनने या प्राप्त करने में जो भी समस्या आ रही हो, उसे बताया जा सकता है। 
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