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सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत चार के शस्त्र लाइसेंस निरस्त, दोहरे हत्याकांड में जेल में हैं सभी आरोपी

Fri, 12 Feb 2021 09:15 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Fri, 12 Feb 2021 09:15 PM IST
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Arms license of four including SP MLC Kamlesh Pathak revoked, all accused in double murder case
एमएलसी कमलेश पाठक (पुलिस वैन में चढ़ते हुए) - फोटो : amar ujala
उत्तर प्रदेश के औरैया में दोहरे हत्याकांड के आरोपी व रासुका में पाबंद सपा एमएलसी कमलेश पाठक व उनके तीन साथियों के शस्त्र लाइसेंस डीएम ने निरस्त कर दिए हैं। नरायनपुर मोहल्ले में 15 मार्च 2020 को पंचमुखी हनुमान मंदिर पर कब्जे को लेकर हुई तनातनी के दौरान अधिवक्ता मंजुल चौबे व उनकी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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इस मामले में एमएलसी कमलेश पाठक समेत 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। डीएम सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि एमएलसी कमलेश पाठक की डबल बैरल बंदूक, रिवाल्वर, पूर्व ब्लाक प्रमुख संतोष पाठक की राइफल व रिवाल्वर, रामू पाठक की राइफल व कुलदीप अवस्थी की राइफल के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। डीएम ने बताया कि जिले को अपराध मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 
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