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एंटी डकैती कोर्ट ने अवैध शस्त्र रखने में अभियुक्त को सुनाई तीन साल की सजा
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कानपुर देहात। अवैध शस्त्र रखने में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी।
चौबेपुर के बेरीखेड़ा निवासी विकास सिंह को 21 दिसंबर 2011 को पुलिस ने अवैध तमंचा, दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। उसके पास से लूट के नौ सौ रुपये बरामद हुए थे। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में चल रही थी।
पुलिस ने उस पर आरोप पत्र दाखिल किया था। विकास चौबेपुर क्षेत्र में नौ दिसंबर 2021 को बोलेरो लूट की घटना में वांछित भी था। इसका जिक्र भी आरोप पत्र में किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विकास को अवैध शस्त्र रखने का दोषी पाया।
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गुरुवार को उसे तीन वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि अर्थदंड की रकम अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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चौबेपुर के बेरीखेड़ा निवासी विकास सिंह को 21 दिसंबर 2011 को पुलिस ने अवैध तमंचा, दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। उसके पास से लूट के नौ सौ रुपये बरामद हुए थे। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में चल रही थी।
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पुलिस ने उस पर आरोप पत्र दाखिल किया था। विकास चौबेपुर क्षेत्र में नौ दिसंबर 2021 को बोलेरो लूट की घटना में वांछित भी था। इसका जिक्र भी आरोप पत्र में किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विकास को अवैध शस्त्र रखने का दोषी पाया।
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गुरुवार को उसे तीन वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि अर्थदंड की रकम अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।