फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   accused of misdeed, Life imprisonment for two

बांदा: दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद, एक को 10 साल कैद, जुर्माना भी लगाया

Mon, 04 Jan 2021 10:05 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: शिखा पांडेय Updated Mon, 04 Jan 2021 10:05 PM IST
विज्ञापन
accused of misdeed, Life imprisonment for two
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
बांदा जिले में पांच वर्षीय बालिका को घर से उठा ले जाकर बाग में दुष्कर्म करने के जुर्म में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी है। साथ ही 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। उधर, किशोरी को जंगल में बंधक बनाकर दुष्कर्म के आरोपी युवक को 10 वर्ष की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई है।
विज्ञापन


एडीजीसी रामसुफल सिंह के मुताबिक, गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 जुलाई 2018 को बालिका मां के साथ सो रही थी। गांव के दो युवक लल्लू माली और नत्थू उर्फ रामभवन नशे की हालत में आधी रात को उसे उठा ले गए और बाग में दोनों ने दुष्कर्म किया।
विज्ञापन


परिजनों ने तलाश की तो बालिका को गंभीर हालत में छोड़कर भाग गए। पिता ने दोनों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जमानत खारिज हो जाने से दोनों जेल में हैं। पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


एडीजीसी रामसुफल सिंह ने चार गवाह पेश किए। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों दुष्कर्मियों को पास्को एक्ट में उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक-एक वर्ष और जेल में रहना होगा। दूसरी घटना में बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 31 अगस्त 2018 को जंगल में बकरियां चरा रही 16 वर्षीय किशोरी को पड़ोसी युवक रामचरन केवट उसे झांसा देकर नाले में ले गया और हाथ-पैर बांधकर दुष्कर्म किया।


पिता ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। तफ्तीश के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल हुआ। एडीजीसी ने पांच गवाह पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रामचरन को 10 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष और जेल में रहना होगा। आरोपी जेल में है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed