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Kanpur: पूर्व एमएलसी कुलदीप सिंह पर दर्ज कराई थी झूठी रिपोर्ट, महिला को कोर्ट ने भेजा सम्मन, पढ़ें पूरा मामला

Wed, 11 Sep 2024 02:21 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 11 Sep 2024 02:21 PM IST
सार

Kanpur News: महिला पर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने, लोकसेवक को उसके कर्तव्यों से विरत रखने का आरोप है। कोर्ट ने विवेचक द्वारा भेजी गई अंतिम आख्या पर महिला को सम्मन भेजा है।

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A false report was filed against former MLC Kuldeep Singh, court sent summons to the woman
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में पूर्व एमएलसी कुलदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ व एससीएसटी एक्ट के तहत झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला को विशेष न्यायालय एससीएसटी एक्ट ने सम्मन भेजा है। पुलिस विवेचना में आरोप झूठे पाए जाने पर पुलिस ने मुकदमे को खारिज करने के साथ ही झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के आरोप में महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की न्यायालय से सिफारिश की है।

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पांडु नगर निवासी युवती ने 19 अगस्त 2021 की घटना बताते हुए कुलदीप सिंह, उनके बेटे सुमित सिंह, मनीष गुप्ता व अन्य के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने, गाली-गलौज, जानमाल की धमकी देने के आरोप में काकादेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना की तो पता चला कि महिला के भाई और कुलदीप के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा है।
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कुलदीप व सुमित की जमीन हड़पने और पुराने मुकदमों में समझौते के लिए झूठी रिपोर्र्ट लिखाई गई है। पहले महिला के बिल्डर भाई ने झूठी तहरीर दी थी, न्यायालय से भी मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की थी लेकिन जब वह सफल नहीं हुआ] तो अपनी बहन के जरिए झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। घटनास्थल के निरीक्षण से पता चला कि जिस जमीन पर फ्लैट निर्माण और विवाद की बात कही जा रही है।

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अंतिम आख्या पर महिला को सम्मन भेजा
वहां कोई फ्लैट बना ही नहीं है। सिर्फ ढांचा खड़ा है और केडीए की सील लगी है। विवेचक ने एफआईआर को स्पंज करते हुए सीआरपीसी की धारा 182 के तहत महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा है। महिला पर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने, लोकसेवक को उसके कर्तव्यों से विरत रखने का आरोप है। कोर्ट ने विवेचक द्वारा भेजी गई अंतिम आख्या पर महिला को सम्मन भेजा है।

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