{"_id":"38-205165","slug":"Kanpur-205165-38","type":"story","status":"publish","title_hn":"पेंशनर्स 30 तक जमा करें जीवित होने का प्रमाण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पेंशनर्स 30 तक जमा करें जीवित होने का प्रमाण
Kanpur
Updated Sun, 09 Nov 2014 05:30 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कानपुर। शहर के करीब 35 हजार पेंशनर्स इस माह के आखिरी तक अपना जीवित होने का प्रमाण संबंधित बैंक या कोषागार में जमा कर दें। अगर आपने यह प्रमाण जमा नहीं किया तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। जिन लोगों की उम्र 80 साल या इससे ऊपर हो गई है तो वह अतिरिक्त पेंशन लाभ के लिए अर्जी दे दें।
साल के आखिरी में हर पेंशनर्स को अपना जीवित होने का प्रमाण देना होता है। इसलिए सभी पेंशनर्स 30 नवंबर तक जीवित होने का प्रमाण जिस बैंक में पेंशन का खाता है वहां पर जमा कर सकते हैं। अगर बैंक में नहीं जमा करना चाहें तो कोषागार में प्रमाण दे सकते हैं। मुख्य कोषाधिकारी आरपी मिश्र ने कहा कि पेंशनर्स 30 नवंबर तक जीवित होने का प्रमाण दे दें। किसी दिक्कत के कारण कोई पेंशनर्स अगर 30 तक प्रमाण जमा नहीं कर सकता है तो उनकी दिसंबर की पेंशन नहीं रोकी जाएगी लेकिन 31 दिसंबर तक प्रमाण जमा नहीं किया तो पेंशन रोक दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी पेंशनर्स एक जनवरी तक 80 साल के पूरे हो रहे हैं तो वह अपनी उम्र का प्रमाण देते हुए कोषागार में अर्जी दे दें। उन्हें 25 फीसदी अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चालू हो जाएगा।
विज्ञापन
साल के आखिरी में हर पेंशनर्स को अपना जीवित होने का प्रमाण देना होता है। इसलिए सभी पेंशनर्स 30 नवंबर तक जीवित होने का प्रमाण जिस बैंक में पेंशन का खाता है वहां पर जमा कर सकते हैं। अगर बैंक में नहीं जमा करना चाहें तो कोषागार में प्रमाण दे सकते हैं। मुख्य कोषाधिकारी आरपी मिश्र ने कहा कि पेंशनर्स 30 नवंबर तक जीवित होने का प्रमाण दे दें। किसी दिक्कत के कारण कोई पेंशनर्स अगर 30 तक प्रमाण जमा नहीं कर सकता है तो उनकी दिसंबर की पेंशन नहीं रोकी जाएगी लेकिन 31 दिसंबर तक प्रमाण जमा नहीं किया तो पेंशन रोक दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी पेंशनर्स एक जनवरी तक 80 साल के पूरे हो रहे हैं तो वह अपनी उम्र का प्रमाण देते हुए कोषागार में अर्जी दे दें। उन्हें 25 फीसदी अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चालू हो जाएगा।
विज्ञापन