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खोये में मिलावट पर दो दुकानदारों पर जुर्माना
Kanpur
Updated Thu, 12 Jun 2014 05:32 AM IST
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कानपुर। खोये में मिलावट के मामले की सुनवाई करते हुए एडीएम सिटी अविनाश सिंह की कोर्ट ने दो दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है। एक पर दस हजार रुपये तो दूसरे पर सात हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम 15 दिन के भीतर जमा करने का आदेश दिया है।
खाद्य एवं औषधि के फूड इंस्पेक्टर अनिल कटियार ने 31 जनवरी 2012 को पुरानी बाजार घाटमपुर खोया मंडी में सुरेश कुमार गुप्ता की दुकान से पचास किलो खोया जब्त किया था। खोये के नमूने की जांच लखनऊ विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई थी। जांच रिपोर्ट फेल होने के बाद एडीएम सिटी की अदालत में दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी तरह गोविंद नगर स्थित मेसर्स लखनऊ स्वीट हाउस की दुकान से 17 नवंबर 2011 को खोये का नमूना जांच के लिए लखनऊ विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच में नमूना फेल निकला था। दुकानदार सूरजबली के खिलाफ एडीएम सिटी की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया गया था। दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए एडीएम सिटी अविनाश सिंह की अदालत ने जुर्माना भरने का आदेश दिया।
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खाद्य एवं औषधि के फूड इंस्पेक्टर अनिल कटियार ने 31 जनवरी 2012 को पुरानी बाजार घाटमपुर खोया मंडी में सुरेश कुमार गुप्ता की दुकान से पचास किलो खोया जब्त किया था। खोये के नमूने की जांच लखनऊ विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई थी। जांच रिपोर्ट फेल होने के बाद एडीएम सिटी की अदालत में दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी तरह गोविंद नगर स्थित मेसर्स लखनऊ स्वीट हाउस की दुकान से 17 नवंबर 2011 को खोये का नमूना जांच के लिए लखनऊ विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच में नमूना फेल निकला था। दुकानदार सूरजबली के खिलाफ एडीएम सिटी की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया गया था। दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए एडीएम सिटी अविनाश सिंह की अदालत ने जुर्माना भरने का आदेश दिया।
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